बरेली हत्याकांड: तीन दोषियों को उम्रकैद, जुर्माना भी ठोका गया, पड़ोसी के दामाद की गोली मारकर की थी हत्या

बरेली : जिले में अपर सत्र न्यायाधीश तबरेज अहमद की अदालत ने सेना में हवलदार सहित तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 2 लाख 30 हजार रुपये का प्रत्येक पर अर्थदंड लगाया है.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश्वरी गंगवार ने बताया कि बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में रहने वाले योगेंद्र सिंह गंगवार के पड़ोस में रहने वाले सेना के हवलदार सतेंद्र पाल सिंह उर्फ पिंटू ने अपनी गाड़ियां गली में खड़ी कर रखी थीं. जिसके चलते गली से निकलने वालों को दिक्कत हो रही थी. उन्होंने बताया कि सेना का हलवदार सतेंद्र पाल सिंह होली के मौके पर छुट्टी पर घर आया हुआ था, जबकि उसका छोटा भाई और साला उसके साथ ही रहते थे.

उन्होंने बताया कि बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के 24 मार्च 2016 को शास्त्री नगर में योगेंद्र सिंह गंगवार के दामाद राजपाल गंगवार अपनी ससुराल में आए थे. इस दौरान पड़ोस में रहने वाले सेना के हवलदार ने अपने भाई और साले के साथ मिलकर दामाद राजपाल के पेट में गोली मार दी थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी और दो अन्य लोग घायल हुए थे. तब से मामला अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रहा था.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश्वरी गंगवार ने बताया कि शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश तबरेज अहमद ने राजपाल गंगवार की हत्या के मामले में हवलदार सत्येंद्र पाल सिंह, भाई रविंदर पाल सिंह और सत्येंद्र पाल सिंह का साला मनजीत को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक दोषी पर 2 लाख 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

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