यूपी में शराब की दुकानों के खुलने के समय में बदलाव, अब सुबह 10 से रात 9 बजे तक होगी बिक्री

लखनऊ । प्रदेश में हॉटस्पॉट और जोखिम क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) के बाहर शराब, बीयर व भांग की लाइसेंसी दुकानों सहित मॉडल शॉप के खुलने के समय में बदलाव किया गया है। अब ये दुकानों सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगी।

यह नियम थोक व फुटकर दोनों तरह के विक्रेताओं पर लागू होगा। हालांकि, सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा सेवन करने पर रोक है। जोखिम क्षेत्र में पहले भी बिक्री प्रतिबंधित थी, अनलॉक के पहले चरण में भी इस नियम को यथावत रखा गया है।

प्रदेश सरकार के संयुक्त सचिव अनिल कुमार ने इस सम्बन्ध में सोमवार को आदेश जारी किया है। उन्होंने प्रदेश के सभी मण्डलायुक्तों-जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों लखनऊ व गौतमबुद्धनगर तथा जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों-पुलिस अधीक्षकों को शासनादेश का पालन कराने के लिए इसकी जानकारी दी है।

संयुक्त सचिव ने बताया कि अनलॉक के पहले चरण में अब शराब, बीयर व भांग की लाइसेंसी दुकानें सुबह दस बजे से रात नौ बजे बिक्री करेंगी। हालांकि, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित रहेगा। देसी शराब की फुटकर दुकान और माडल शॉप में बैठकर लोग शराब, बीयर आदि नहीं पी सकेंगे। इसी तरह बीयर की फुटकर दुकान के सामने खड़े होकर पीने की भी मनाही है।

लॉकडाउन के चौथे चरण में बीते 4 मई को लॉकडाउन में ढील के दौरान शराब की दुकानें खोले जाने का फैसला किया गया था। तब बिक्री का समय सुबह दस बजे से शाम सात बजे तक निर्धारित था। वहीं अब अनलॉक के पहले चरण में लोगों को तमाम रियायतें दी गई हैं। बाजार खुल गए हैं। दुकानों को सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक खोलने की अनुमति है। सुपर मार्केट को भी खोलने की इजाजत दी गई है। इसके मद्देनजर शराब की दुकानों को लेकर भी सरकार ने यह निर्णय किया है।

विशेष प्रवर्तन अभियान के दौरान 749 मामले दर्ज व 19,454 लीटर अवैध शराब बरामद

वहीं आबकारी आयुक्त पी गुरु प्रसाद ने बताया कि अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रदेश में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान बीते चार दिनों में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 749 अभियोग पकड़े गये, जिसमें कुल 19,454 लीटर अवैध मदिरा बरामद की गयी। मदिरा के अवैध कार्य में संलिप्त 09 वाहनों को जब्त किया गया तथा 24 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

आबकारी आयुक्त ने बताया कि आबकारी दुकानों पर शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए मदिरा की बिक्री सुनिश्चित कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त निर्धारित एमआरपी से अधिक दर पर मदिरा की बिक्री पर अंकुश लगाये जाने के लिए क्षेत्रीय आबकारी अधिकारियों द्वारा दुकानों की नियमित रूप से चेकिंग कराई जा रही है।

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