राजस्थान सरकार ने जारी की लॉकडाउन-2.0 की नई गाइडलाइन्स, पढ़े 10 प्रमुख बातें

जयपुर। राजस्थान की अशोक गहलोतसरकार ने मंगलवार शाम को त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन-2.0 की नई गाइडलाइन्स की घोषणा की है। यह नई गाइडलान्स अब बुधवार 16 जून से प्रभावी होंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुय जानकारी दी है कि त्रि-स्तरीय जनअनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन में और अधिक छूट दी है। इस संबंध में गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। लॉकडाउन प्रतिबंधों में बुधवार, 16 जून सुबह 5 बजे से छूट और बढ़ाई गई है। शनिवार शाम 5 से सोमवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा।

नई गाइडलाइन्स की ये 10 प्रमुख बातें

  1. खेल स्टेडियम खुलेंगे।
  2. शॉपिंग कॉम्पलेक्स/मॉल खुलेंगे।
  3. होटल, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, खाना-पीना भी।
  4. सिटी/मिनी बसें शुरू होंगी।
  5. जयपुर मेट्रो रेल चलेगी।
  6. 21 जून तक सिनेमा हॉल, थियेटर नहीं खुलेंगे।
  7. जिम और योगा सेंटर खुलेंगे।
  8. टूरिस्ट स्पॉट, स्मारक खुलेंगे।
  9. वीकेंड कर्फ्यू एक दिन घटा, अब शनिवार शाम 5 जे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
  10. 16 जून से नई गाइडलाइन्स प्रभावी होंगी।

नई गाइडलाइन से पहले सोमवार को राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन और पर्यटन गतिविधियों पर प्रतिबंधों के कारण हाथी पालकों की आजीविका प्रभावित होने के क्रम में उनकी आर्थिक मदद की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बारे में कहा कि, हाथियों की देखभाल पर खर्च के लिए हाथी पालक महावतों को आर्थिक सहायता देने का संवेदनशील निर्णय लिया गया। हाथी गांव के हाथी पालकों को 17 अप्रेल 2021 से 31 मई 2021 की अवधि के लिये हाथियों के भरण-पोषण हेतु 1500 रुपये प्रतिदिन प्रति हाथी की दर से 57.37 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंतर्गत ‘कोविड-19 राहत कोष’ से हाथी कल्याण संस्थान, जयपुर के खाते में हस्तान्तरित कर दी गई है।

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