
नई दिल्ली (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की जेलों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से एक कमेटी के गठन का आदेश दिया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने ये आदेश दिया।
कोर्ट ने इस कमेटी को दिल्ली की जेलों में कैदियों की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने और सभी कैदियों को समान स्वास्थ्य मिले इसके लिए सुझाव देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस कमेटी को एक महीने के अंदर सुझाव देने का निर्देश दिया। कमेटी हाईकोर्ट को ये भी बताएगी कि जेलों के अंदर कैदियों के लिए स्वास्थ्य सुविधा कैसी है और कैदियों को हार्ट अटैक या ब्रेन हैमरेज जैसी आपात स्थिति से कैसे निपटा जाता है।
हाईकोर्ट ने सभी जेलों की डिस्पेंसरी के प्रभारी चिकित्सक को निर्देश दिया कि वे चीफ मेडिकल अफसर को जरूरत की चीजों की सूची उपलब्ध कराएं। चीफ मेडिकल अफसर हर हफ्ते जेल के महानिदेशक को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। जेल के महानिदेशक जेल का निरीक्षण करने वाले जजों को ये सारी सूचना देंगे। कोर्ट ने कहा कि जिस जेल में जिस दवाई या उपकरण की जरूरत होगी, उसकी आपूर्ति दो दिनों में होगी। खराब मशीनों को तुरंत ठीक किया जाएगा या उसे बदला जाएगा।














