भास्कर समाचार सेवा
रामपुर। जनपद में तहसील स्वार एवं टाण्डा क्षेत्रों में खनन के लिए आवंटित पट्टे और स्टोन क्रेशरों पर शासन एवं उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली 2021 द्वारा निर्धारित मानकों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासनिक स्तर से लगातार प्रयास जारी है। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ द्वारा नियमित समीक्षा बैठकों के दौरान भी यह निर्देश दिए जाते रहे हैं कि खनन क्षेत्रों एवं सं चालित स्टोन क्रेशरों पर संबंधित एसडीएम औचक रूप से पहुंचकर मानकों के अनुपालन की स्थिति का सत्यापन करें तथा ए नजीटी और सरकार के निर्देशों के प्रति गम्भीरता न बरतने वाले लोगों के विरुद्ध जुर्माना सहित अन्य गंभीर कार्यवाहियां सुनि श्चित कराएं। जिलाधिकारी के निर्देश पर सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों द्वारा लगातार औचक निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के आधार पर माह अप्रैल 2022 में ही पट्टी कलां के मौ. बाबर पर 26,94,800 रूपए, बाजपुर के विक्की सागर पर 18,17,000 रूपए, पट्टी कला के मुस्तकीम अली पर 66,65,360 रूपए, पट्टी कला के सतविन्दर सिंह पर 18,57,920 रूपए, पट्टी कला के कासिम अली आदि पर 6,55,400 रूपए, पट्टी कला के मौ. उमर उल्ला बक्श पर 3,98,000 रूपए, घोसीपुरा के दलवीर पुत्र सुग्रीव पर 5,92,040 रूपए, सीतारामपुर के मीलाल पुत्र बीरबल पर 3,21,750 रूपए, पट्टी कला के मुजाहिद इस्लाम पर 3,18,800 रूपए, पट्टी कला के मौ. सालिम पर 5,36,600 रूपए, करीमपुर के रक्षपाल पर 10,79,120 रूपए, बाजपुर के गुलाम हुसैन पर 11,36,540 रूपए एवं पट्टी कला के जाकिर पुत्र फिदा पर 3,18,800 रूपए का जुर्माना लगाया गया है।
माह अप्रैल 2021 से अप्रैल 2022 तक अपने खेतों में अवैध तरीके से चोरी-छिपे खनन कराने वाले 139 मामले चिन्हित किए गए हैं जिनके विरुद्ध विभागीय नियमानुसार 46.84 करोड़ रुपए का अर्थदंड लगाया जा चुका है।
वर्तमान में जनपद में बालू/आरबीएम खनन के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुसार 03 परमिट 06 माह की अवधि के लिए और 03 परमिट 03 माह की अवधि के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा निर्धारित प्राविधानों के अनुसार आवंटित किए गए है।
गत एक वर्ष के दौरान अवैध परिवहन के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 890 संलिप्त वाहन स्वामियों से 2,13,75,890 रूपये अर्थदण्ड के रूप में जमा कराये जा चुके है। साथ ही अवैध खनन क्षेत्र से बरामद 03 जेसीबी को भी पुलिस अभिरक्षा में लेकर सम्बन्धित के विरूद्ध एफआईआर करायी जा चुकी है। जिले में 40 स्टोन क्रेशर भी संचालित है इन सभी संचालित स्टोन क्रेशरों पर निर्धारित प्राविधानों एवं शर्तों का गम्भीरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के दृष्टिगत अधिकारियों की संयुक्त जांच में अनियमितताओं की पुष्टि हुई थी जिसके कारण 26 स्टोन क्रेशर संचालकों पर 30 लाख रूपये का अर्थदण्ड लगाया जा चुका है।
उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली-2021 के अन्तर्गत बाढ़ के कारण जिन निजी अथवा कृषि क्षेत्रों में बालू/आरबीएम आदि एकत्रित हो गई है उन्हें अल्प अवधि के लिए परमिट ई-निविदा के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किया जाता है। कृषि भूमि/भूमिधरी के तहत जिन क्षेत्रों में बालू/आरबीएम की मात्रा है, उन्हें उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 52 के अनुसार 03 माह की अल्प अवधि के लिए दोगुनी रॉयल्टी पर भूस्वामी के पक्ष में स्वीकृत किए जाने का प्राविधान है।
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