हो जाए सावधान ! अगर अब फाेन में ऑन है ये APP तब भी कट जाएगा चालान, पढ़े पूरी खबर

वाहन चलाते समय फोन पर बात करना दंडनिय अपराध है ये तो आप सब जानते ही होंगे. जिसके लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है. लेकिन अगर हम आपको कहे कि फोन में कोई ऐप खुले होने से भी आपका चालान कट सकता है तो क्या आप यकीन करेंगे. शायद नहीं अब भला फोन के ऐप से चालान का क्या कनेक्शन ?

लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे है उसे सुन कर आप भी दंग रह जाएंगे. दरअसल, अगर आप वाहन चलाते वक्त मोबाइल से बात नहीं कर रहे है लेकिन पुलिसवालों ने आपके मोबाइल में ये ऐप देख लिया तब भी आपका चालान कट सकता है. सुनने में अजीब लगे. पर यह सही है. हालांकि यह कोई पुराना नया नियम नहीं है पर पुलिस जब चालान बना रही है तो लोगों को कई बार हैरानी भी हो रही है, तो वही कई लोग, इसे लेकर बहस भी करते हैं. दिलचस्प बात यह है कि आप उस ऐप का इस्तेमाल करते हुए पकड़े भले ही ना जाए लेकिन यदि चैकिंग के दौरान मोबाइल पर यह ओपन भी मिले तब भी पुलिस इसके लिए चालान काट सकती है. हमें अमूमन यातायात के दस या बीस नियमों के बारे में जानकारी रहती है. लेकिन शायद ही आपको जानकारी होगी कि यातायात में 132 नियम होते है जिनके उल्लंघन पर पुलिस चालान काट सकती है इसमें अकेले ड्राइविंग से जुड़े 14 नियम हैं.

बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन चलाने के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल की छूट केवल नेवीगेशन के लिए दी गई है. इसके अलावा अगर पुलिस चैकिंग के दौरान आपके फोन पर कोई दूसरा ऐप ओपन देख ले तब भी आपका चालान कट सकता है. यही नहीं कई मामलों में ऐसे भी केस सामने आए हैं जब नेवीगेशन मैप का इस्तेमाल तय जगह यानि डैशबोर्ड के साइड में या सामने वाले ग्लास के ऐसी पोजिशन पर करने पर भी चालान कटे हैं जहां से ड्राइवर का विजन प्रॉपर ना हो. तो वहीं कुछ मामले ऐसे भी सामने आए हैं जहां नेवीगेशन का इस्तेमाल ही मोबाइल पर हो रहा था लेकिन वो उसे सीट पर या पैरों के बीच में रखकर किया जा रहा था. नियमानुसार ऐसा करने से चालक का ध्यान बंट सकता है जिससे दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है.

तो वहीं इसको लेकर विशेषज्ञों के अनुसार वाहन चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करने से दुर्घटना की आशंका चार गुना बढ़ जाती है. बात करने के अलावा खासतौर पर यदि आप किसी का मैसेज पढ़ रहे हैं या फिर उसे कर रहे हैं. इसके अलावा आजकल कई लोग ड्राइविंग के दौरान लाइव वीडियो भी बनाते हैं. यह भी गैरकानूनी है और अलग-अलग राज्यों में इसके लिए चालान राशि अलग-अलग है. दिल्ली यूपी जैसे राज्यों में वाहन चलाते वक्त किसी भी तरह से (नेवीगेशन) को छोड़कर मोबाइल का इस्तेमाल करते पाए जाने पर 5 से 10 हजार रुपए का जुर्माना या एक साल तक की जेल का काटनी पड़ सकती है.. इसलिए गाड़ी चलाते वक्त अपना और अपने परिवार का ध्यान रखते हुए वाहन चलाए और सुरक्षित रहें.

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