मुद्रण पर प्रतिबंध, उल्लघंन करने पर होगी कार्रवाई

जिला निर्वाचन अधिकारी की प्रिंटिंग प्रेसों के साथ बैठक

भास्कर न्यूज

बांदा। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग पटेल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 से संबंधित प्रिंटिंग प्रेसों की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने पंफलेट्स या पोस्टर आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध के संबंध में जानकारी प्रदान की गयी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि यदि निर्देशों का उल्लंघन हुआ तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अधिनियम की धारा-127 क में अपेक्षा की गयी है कि निर्वाचन पंफलेट्स या पोस्टर के ऊपर उसके प्रिंटर और प्रकाशक का नाम अवश्य होना चाहिए। दस्तावेज को मुद्रित करने के बाद तीन दिन में दस्तावेज की एक प्रति के साथ प्रकाशक की पहचान के बारे में घोषणा की एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को भी भेजी जानी चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 की धारा 127 क मे पंफलेट्स, पोस्टर आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध लगाये गये हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर उसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम व पता न हो तो मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और न मुद्रित प्रकाशित करायेगा। धारा 127 क की उल्लिखित अपेक्षाओं के विषय में सूचित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह निर्देश दिये कि अपनी प्रिंट लाइन में किसी भी निर्वाचन इश्तेहार अथवा पोस्टरों या उनके द्वारा मुद्रित अन्य सामग्री के मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम एवं पता स्पष्ट रूप से इंगित करेंगे। प्रिटिंग प्रेसों से ऐसी सामाग्री के मुद्रण के तीन दिनों के भीतर मुद्रित सामाग्री प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियों समेत उपलब्ध करायेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताते हुए कहा कि धारा 127-क के उपबंधों तथा आयोग के उपयुक्त दिशा निर्देशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जायेगा तथा मामले में यथोचित कडी कार्यवाही की जायेगी।

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