अब सरकार के नए आदेश से रुकेगी गन्ना किसानों की लूट: धर्मेंद्र मलिक

शारिक खान

मुजफ्फरनगर। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता धर्मेद्र मलिक ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के नए आदेश से रुकेगी गन्ना किसानों की लूट। बीज विक्रेता व गन्ना संस्थान गन्ना बीज की मनमानी कीमत नहीं वसूल पाएंगे ।जारी बयान में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने गन्ना किसानों के हित में बीज अधिनियम, 1966 के प्राविधानों के तहत एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार गन्ने की कीमत ,बीज की गुणवत्ता आदि सरकार के नियंत्रण में होगी। जिसके लिए बीज विक्रेता को जिला गन्ना अधिकारी के माध्यम से गन्ना संस्थान शाहजानपुर में पंजीकरण कराना होगा। किसान ने भी अगर उन्नत किस्म का गन्ना लगाया है तो किसान भी बीज विक्रेता के तौर पर पंजीकरण करा सकता है। किसानों द्वारा आपस में आदान प्रदान पर इसमें कोई रोक नहीं है कीमत किस्म, बीज गन्ने की गुणवत्ता एवं विक्रय मूल्य आदि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित गन्ना बीज उत्पादक किसान या व्यक्ति का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा और उसके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। यह किसान हित का एक अच्छा कदम है। पिछले वर्षाे में केवल एक ही किस्म के गन्ने की बुवाई के कारण दूसरी किस्म का गन्ना किसान ने नहीं बोया जिसका नतीजा यह हुआ कि 0.0238 किस्म रोग के कारण फेल होने पर इस बार गन्ना किसानों के सामने बीज का संकट पैदा हो गया।बीज की मांग अत्यधिक होने के कारण किसानों से मनमर्जी की कीमत वसूल की गई। किसानों को मांग के आधार पर बीज न देकर शुगर मिलों व संस्थानों द्वारा उपलब्धता के आधार पर बीज दिया गया।
जिसकी शिकायत हमारे द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से की गई थी
इस आदेश से किसानों को उन्नत व उत्तम बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध होगा। सरकार के इस कदम की सराहना करते है और सरकार से मांग करते है कि गन्ना किसानों का भुगतान जल्द से जल्द कराया जाय। किसानों से भी अपील है कि राजनैतिक दल इसका विरोध केवल सरकार विरोध में कर रहे है ऐसे लोगो के बहकावे में न आए इससे किसानों को लाभ होगा। केवल बीज विक्रेताओं पर नियंत्रण होगा।जिसकी बहुत आवश्यकता है।

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