शराबियों के लिये खुशखबरी : पब-रेस्तरां में बैठ अब छलकाएं जाम, जाने कब से होगा लागू

शराब पीने वालों के लिये एक बड़ी खुशखबरी हैं। जो शराब के बिना रह नहीं सकते यानी की शराब के शौकीन लोगों के लिए ये खबर बेहद ही जानना जरूरी है। अब हरियाणा में 24×7 पब और रेस्तरां में शराब बिना किसी रोक-टोक के पी सकेंगे ही नहीं बल्कि पुरी बोतल गटक जाए। हालांकि पब और रेस्तरां को 24×7 खोलने का निर्णय उनका खुद का होगा। सरकार के द्वारा ऑप्सन दिया जाएगा जिसमें वह अपने स्वेच्छा के हिसाब से खोल सकेंगे। इसके साथ ही शराब परोसने वाले बार और रेस्तरां सुबह 3 बजे तक खुले रह सकते हैं। हरियाणा सरकार नई शराब लाइसेंसिंग नीति के तहत अपने पड़ोसी राज्य दिल्ली की आबकारी नीति से मुकाबला करना चाहती है।

जल्द होगी नई शराब लाइसेंसिंग नीति लागू

नई शराब लाइसेंसिंग नीति लागू होने के बाद हरियाणा में बार और रेस्तरां अब चौबीसों घंटे काम कर सकते हैं। इसके साथ ही अतिरिक्त शराब लाइसेंस शुल्क का पेमेंट करने वाले आउटलेट के लिए समय की कोई सीमा नहीं होगी जिससे वह अपने हिसाब से आउटलेट खोल सकेंगे। इसके साथ ही डिस्टिलरी को आवंटित देशी शराब का कोई निश्चित कोटा नहीं होगा, इसलिए लाइसेंस को किसी भी डिस्टिलरी के ब्रांड चुनने की पूरी स्वतंत्रता होगी। वहीं देशी शराब और आईएमएफएल के थोक लाइसेंस के शुल्क में मामूली वृद्धि होगी।

जानिए किस उत्पाद पर शुल्क घटा और बढ़ा

पड़ोसी राज्यों में से किसी एक से आयातित विदेशी शराब खरीदारी कम करने और अपने राज्य से खरीदारी बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने वाइन व व्हिस्की के उत्पाद शुल्क में 225 रुपए प्रति पीएल/बीएल से घटाकर 75 रुपए प्रति पीएल/बीएल कर दिया गया था। अब सरकार ने आयातित विदेशी शराब पर वैट 10% से घटाकर 3% कर दिया है। वहीं शराब, बीयर आदि में 13-14% से घटाकर 12% कर दिया गया है।

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