भास्कर समाचार सेवा
रामपुर। करीब दो साल तीन महीने से जेल में बंद आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए आज़म खान को यह जमानत दी है।
नियमित जमानत के लिए 2 हफ्ते के भीतर निचली अदालत में अर्जी दायर करनी होगी।
आपको बता दें कि आजम खान 26 फरवरी 2020 से जेल में बंद हैं. यानी करीब 25 महीने जेल में बंद आजम खान अब जेल से बाहर आ सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए ने कहा कि आजम खान की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा।
आपको बता दें कि 80 से अधिक मामलों में आजम खान के ऊपर केस चल रहे हैं. वहीं 88 मामलों नें उन्हें अब तक जमानत मिल चुकी है. लेकिन एक केस में जमानत मिलते ही उन पर दूसरा केस लग जाता है. इसलिए ही वह 25 महीने से जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रायल कोर्ट से रेगुलर बेल मिलने तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा।
खबरें और भी हैं...
बहराइच: हजारों की नकदी समेत सारा सामान स्वाहा लेखपाल नदारत
उत्तरप्रदेश, बहराइच
बहराइच: अनुपस्थित चल रही छात्रा को स्कूल आने पर फूल देकर शिक्षक ने किया स्वागत
उत्तरप्रदेश, बहराइच
बस्ती: किराने की दुकान में आग लगने से कैश और सामान जलकर राख
बस्ती, उत्तरप्रदेश
बस्ती: मतदाता जागरूकता के लिये चित्र कला प्रतियोगिता का हुआ आयोजन
बस्ती, उत्तरप्रदेश