फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के आरोप में नगर पालिका के ई ओ व अन्य पालिका कर्मी पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज

भास्कर समाचार सेवा
बढ़ापुर ।बिजनौर शहर के अंतर्गत ग्राम सैदपुरी की रहने वाली नाथिया देवी की करोड़ों रुपए की संपत्ति हड़पने के षड्यंत्र में शामिल होकर बढ़ापुर नगर पंचायत से नाथियां देवी का फर्जी मृत्य प्रमाण पत्र जारी करने के आरोप में अधिशासी अधिकारी सेवाराम राजभर व एक अन्य कर्मचारी के विरुद्ध पूर्व चेयरमैन शराफ़त हुसैन की तहरीर पर थाना बढ़ापुर में गंभीर धाराओं में केस कायम कराया गया है।
बिजनौर शहर कोतवाली के ग्राम सैदपुरी की रहने वाली नाथिया देवी पत्नी मोखा सिंह की करीब चालीस पैतालीस साल पहले मृत्यु हो चुकी है इनके नाम बिजनौर के काजीपाड़ा में करोड़ों रुपए की संपत्ति है जिसको हड़पने की गरज से भूमाफियाओ ने वर्ष 2019 में मृतक नथिया देवी को जीवित दिखाकर चार बैनामे करा लिए थे ये मामला उजागर होने पर इस संबंध में थाना बिजनौर शहर में मुकदमा अपराध संख्या 619/22 व 620/22 व 621/22 व 623/22 पर चार मुकदमे धारा 420,323,504,506,120बी में दर्ज किए गए जिससे भूमाफियाओ में हड़कंप मच गया। जिससे बचने के लिए उपरोक्त मुकदमों के आरोपियों ने बढ़ापुर नगर पंचायत ईओ सेवाराम राजभर से नथिया देवी की मृत्यु 4 अगस्त 2022 को बैनामो के समय के बाद बढ़ापुर में दर्शाकर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करा लिया जिस पर ईओ ने अपने हस्ताक्षर व मोहर से जारी करा लिया । इस मामले में बढ़ापुर के पूर्व चेयरमैन शराफ़त हुसैन ने ईओ सेवाराम राजभर व एक अन्य कर्मचारी मुनेश को इस फर्जीवाड़े में आरोपी बनाते हुए शिकायत की ओर कानूनी कार्यवाही का बीड़ा उठाया तो मामला करोड़ों की संपत्ति से जुड़ा हुआ पाया गया जिसके संबंध में पहले से ही केस कायम थे जिनकी विवेचना बिजनौर पुलिस द्वारा की जा रही थी तब शराफत हुसैन ने ईओ सेवाराम राजभर पर गंभीर आरोप लगाते हुए अदालत के आदेश पर थाना बढ़ापुर में मुकदमा अपराध संख्या 279/22 पर धारा 420,467,468,471 के अंतर्गत ईओ सेवाराम राजभर व कर्मचारी मुनेश के विरुद्ध अनुचित लाभ अर्जित करने के आशय से धोखाधड़ी व कूटरचना का केस कायम करा दिया है थाना प्रभारी निरीक्षक अनुज तोमर ने केस कायम होने की पुष्टि करते हुए विवेचना की बात कही है। इस संबंध में ईओ सेवाराम राजभर ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि नगर पंचायत के संविदा कर्मचारी संदीप कुमार ने मौहल्ला बाज़ार निवासी फूल सिंह पुत्र भारत सिंह के प्रार्थना पत्र पर उससे हमसाज होकर अभिलेखों में छेड़छाड़ करके व गलत गवाही के आधार पर मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन कराकर जारी कराया था जिसके लिए संदीप को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाते हुए उसकी सेवाए समाप्त कर दी गई है ईओ ने ये भी बताया कि उन्होंने संदीप व नादिया देवी को अपनी मोसी बताकर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले फूल सिंह के विरुद्ध कार्यवाही हेतु बढ़ापुर पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था और मामला संज्ञान में आते ही नथिया देवी के मृत्यु प्रमाण पत्र को 31 अक्टूबर 22 को निरस्त कर दिया था।

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