सुल्तानपुर। बहुचर्चित कटका हत्याकांड में जिला न्यायालय का फैसला आ गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय की अदालत ने चार आरोपियों को हत्या सहित अन्य धाराओं में दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर क्ल् 23 को फैसला आएगा। घटनाक्रम के अनुसार 20 दिसंबर 2018 को स्कूल गए मासूम श्रेयांश व दिव्यांश का अपहरण कर लिया गया था और लाखों की फिरौती मांगी गई थी। अपहरण के बाद आरोपियों ने श्रेयांश को फावड़े से मारकर मौत के घाट उतार दिया था। जबकि दिव्यांश को भी लहूलुहान कर दिया था।
दोषी करार दिए गए हैं चार आरोपी
बताते चलें कि उक्त वारदास से पूरा सहम गया था। मामले में गोसाईगंज पुलिस ने अपने ही मालिक के बच्चों का अपहरण कर हत्या करने व जानलेवा हमला करने के मामले में नौकर रघुवर यादव सह आरोपी सूरज, शिवानंद उर्फ हरिओम, शिवपूजन शर्मा एवं एक किशोर की संलिप्तता बताते हुए मामले में चार्जशीटेड किया था। चार मुल्जिमो पर फैसला आया है।
किशोर के सम्बंध में ट्रायल लम्बित है। उक्त घटना का ट्रायल जिला जज की अदालत में चल रहा था। अभियोजन पक्ष से अभियोगी के निजी अधिवक्ता रणजीत सिंह त्रिशुंडी, पूर्व डीजीसी तारकेश्वर सिंह एवं वर्तमान जिला शासकीय अधिवक्ता ने पैरवी की थी। मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। जो आरोपियों को निर्दोष साबित कर पाने में असफल रहे। कल 23 तारीख को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी।