
तीन हॉस्पिटल को प्रदूषण फैलाने पर भारी अर्थदंड लगाया
भास्कर समाचार सेवा आगरा। प्रदूषण विभाग नेजल निगम, आगरा द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यों के दौरान धूल को उड़ने से रोकने में प्रभावी कदम न उठाये जाने के कारण उस रू0 43,50,000 की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति कार्यवाही की गई है ।इसके अलावा तीन हॉस्पिटल पर भी प्रदूषण के मानकों को उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया है ।
इस बारे में जानकारी देते हुए क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी विश्वनाथ शर्मा ने बताया कि प्रदूषण विभाग द्वारा समय-समय पर किये विभिन्न औद्योगिक इकाइयों और हॉस्पिटलों का निरीक्षण किया जाता है। प्रदूषण विभाग ने इसी कड़ी में पिछले दिनों आगरा के तीन हॉस्पिटल का स्थलीय निरीक्षण किया ।
प्रदूषण विभाग को हॉस्पिटल के निरीक्षण पाई गई त्रुटियों के आधार पर तीन चिकित्सीय संस्थानों को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का दोषी पाया है । प्रदूषण विभाग ने इनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए भारी जुर्माना लगाया है ।
राधे नर्सिंग होम, ट्रांस यमुना पर पर्यावरणीय पर 6250/- क्षतिपूर्ति लगाई गई है ।
माहेश्वरी नर्सिंग होम, नाई की सराय, जलेसर रोड रू० 20,000/-क्षतिपूर्ति लगाई है । इसके अलावा सुदर्शन हॉस्पीटल, सिकन्दरा बोदला रोड रू0 18,750/- अधिरोपित किया गया है।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त जल निगम, आगरा द्वारा कराये जा रहे कार्यों के दौरान धूल को उड़ने से रोकने में प्रभावी कदम न उठाये जाने के कारण रू0 37,50,000/- 6,00,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही की गई है ।













