मिर्जापुर : भवन स्वामियों के लिए पालिका की सौगात, अब खुद कर सकेंगे टैक्स निर्धारण

मिर्जापुर । नगर पालिका परिषद मीरजापुर ने भवन स्वामियों के सुविधा के लिए सुशासन के तहत वर्ष 2021 ।में स्वकर प्रणाली लागू की है। पालिका क्षेत्र अंतर्गत जिन भवनों पर अभी तक कोई टैक्स नही लगा है।ऐसे सभी भवन स्वामी अपने भवन का कारपेट एरिया के अनुसार गृहकर निर्धारित कर पालिका कार्यालय में फॉर्म जमा सकते है। पालिका द्वारा 28 जनवरी से 14 फरवरी तक फॉर्म लिया जायेगा। बता दे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए स्वकर प्रणाली लागू की गई है।जिसे पालिका द्वारा भी लागू कर दिया गया है।वर्तमान समय में मीरजापुर नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत कई भवनों पर कर नही लगा है।

उक्त भवन स्वामी स्वकर फॉर्म पालिका से प्राप्त कर कारपेट एरिया के अनुसार अपना कर निर्धारित कर पालिका कार्यालय में फॉर्म जमा कर सकेंगे। पालिका द्वारा इन फार्मों को जमा करने के लिये कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। इन भवन स्वामियों के सुविधा के लिए पालिका में हेल्पडेस्क भी बनाया गया।जिससे कोई जानकारी ली जा सकेगी। इस मौके पर ईओ अंगद गुप्ता ने कहा है की सरकार द्वारा 2021 में ही स्वकर प्रणाली लागू की गई थी। जिसे नगर पालिका मीरजापुर द्वारा भी लागू किया गया है। अभी जिन भवनों पर कोई टैक्स नही लगा है।

ये भवन स्वामी अपने कार्पेट एरिया के अनुसार गृहकर का स्वयं निर्धारण कर पालिका में फॉर्म जमा कर सकते है। इन भवनों पर गृहकर लगने से पालिका द्वारा दी जा रही जनहित कार्य के संधाधनो में मदद मिलेगी।इसके साथ ही ये भवन स्वामी पारदर्शी, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से आकर इस स्वकर प्रणाली का लाभ उठा सकेंगे। भवन स्वामियों के सुविधा के लिए पालिका कार्यालय के हेल्प डेस्क पर सभी जानकारी भी मिल सकेगी।

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