–स्कूल से लौटते समय 13 वर्षीय छात्रा को कर लिया था अगवा
भास्कर समाचार सेवा
मेरठ। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। 20 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
सरकारी वकील कुलदीप मोहन व नरेंद्र चौहान ने बताया, थाना ब्रहमपुरी पुलिस व विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। पीड़ित पक्ष की ओर से थाना ब्रहमपुरी पर 08 मार्च 2020 को धारा 363 भादवि बनाम रोहित पुत्र अरविन्द निवासी 1183/01 सैक्टर-01 माधवपुरम को पंजीकृत कराया था। बताया था कि उसकी 13 साल की पुत्री घर से स्कूल परीक्षा देने गई थी, लेकिन परीक्षा के बाद घर नहीं लौटी। मुकदमा दर्ज होने के बाद ब्रहमपुरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपह्ता को सकुशल बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमा उपरोक्त में धारा 376, 506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। लड़की ने अपने बयानों में दुष्कर्म होना बताया था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ सरकारी वकील ने पांच गवाह पेश किए। थाना ब्रहमपुरी के प्रभारी निरीक्षक विष्णु कौशिक ने बताया, न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई।