धारा 144 का उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही : एडिशनल सीपी दिनेश कुमार पी
भास्कर समाचार सेवा
गाजियाबाद। कमिश्नरेट बनने के बाद जनपद में पहली बार पुलिस के द्वारा धारा 144 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सभी पुलिस कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं । हालांकि पूर्व में धारा 144 जिला प्रशासन के द्वारा लगाई जाती थी। परंतु जनपद को कमिश्नर प्रणाली में लागू किए जाने के बाद पुलिस के द्वारा धारा 144 को लागू किया गया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर दिनेश कुमार पी ने जानकारी देते हुए बताया कि तमाम त्यौहार और धार्मिक आयोजनों के अलावा परीक्षाओं सहित तमाम ऐसी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए धारा 144 लगाई गई है। लिहाजा 5 फरवरी को संत रविदास जयंती थी वह मोहम्मद हजरत अली का जन्मदिवस और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व एवं धार्मिक, सांस्कृतिक, समारोह, कार्यक्रम विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाएं, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों एवं संगठनों द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले विरोध प्रदर्शनों आगामी नगर निकाय चुनाव संबंधित कार्य तथा कोरोना वायरस महामारी को दृष्टिगत रखते हुए कमिश्नरेट गाजियाबाद में असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाए जाने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने की स्थिति में गंभीरता एवं ततपरता को दृष्टिगत रखते हुए कमिश्नरेट के अंतर्गत धारा 144 का आदेश 4 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 की मध्यरात्रि तक लागू रहेगा । इस बीच अगर किसी भी असामाजिक तत्वों द्वारा गलत गतिविधि पाई जाती है तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बिना परमिशन के धरना प्रदर्शन या कोई भी कार्यक्रम किया जाता है तो उसकी परमिशन स्थानीय एसीपी कार्यालय से लेकर ही संपन्न कराया जा सकता है। लिहाजा बिना परमिशन के कोई भी कार्यक्रम कराए जाने पर कानून का उल्लंघन माना जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।