दैनिक भास्कर ब्यूरो
फतेहपुर । सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट के जज ने गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए नाबालिग से छेड़छाड़ व दुराचार के आरोपी सन्तोष कुमार पुत्र बच्चालाल निवासी बहरामपुर थरियांव को 10 वर्ष के कठिन कारावास समेत 15 हजार रुपये अर्थ दण्ड अदायगी की सजा सुनाई है।
अभियुक्त को सजा सुनाए जाते ही न्यायालय में मौजूद पुलिस कर्मियों ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। अभियुक्त को सजा सुनाए जाते ही उसके स्वजनों समेत नाते रिश्तेदारों में खामोशी व निराशा छा गई जबकि पीड़िता पक्ष के लोगो के चेहरों में न्याय पाने की खुशी छलक उठी जिन्होंने अभियुक्त को सजा सुनाने वाले जज, अभियुक्त के खिलाफ गवाह व सबूत पेश कर दलीलें व बहस करने वाले शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र कुमार सिंह भदौरिया समेत पूरी पुलिस टीम की प्रशंसा करते हुए आभार ब्यक्त कर धन्यवाद दिया है।