बीजेपी की तरफ से दायर मानहानि के केस में राहुल, सिद्धारमैया, शिवकुमार तलब, पढ़िए पूरी खबर

नई दिल्ली (ईएमएस)। बीजेपी की तरफ से दायर एक मानहानि के केस में अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को तलब किया है।

ज्ञात रहे कि बीजेपी ने आरोप लगाए गए थे कि कांग्रेस विज्ञापनों के माध्यम से झूठे दावे कर बीजेपी की छवि खराब कर रही है। अदालत ने इस अर्जी के आधार पर कांग्रेस नेताओं को तलब किया है। भाजपा के राज्य सचिव केशवप्रसाद द्वारा 9 मई को दायर की गई शिकायत में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में 40 प्रतिशत भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर मानहानि का दावा किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि 5 मई, 2023 को समाचार पत्रों में छपे कांग्रेस के विज्ञापन में दावा किया गया था कि तत्कालीन भाजपा सरकार ने 40 प्रतिशत भ्रष्टाचार किया था और पिछले चार वर्षों में 1।5 लाख करोड़ रुपये लूटे थे।

कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के ही एक मामले में हाल ही में गुजरात की सूरत कोर्ट से झटका लगा था। इस मामले में राहुल गांधी को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की संसद में सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया था। कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शानदार जीत मिली थी। चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस की तरफ से सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार को उपमुख्यमंत्री बनाया गया। विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले गए थे। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों ही दलों की तरफ से एक दूसरे पर कई आरोप लगाए गए थे।

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