पीलीभीत : कम स्टंप के मामले में 3 साल बाद लगा एक लाख अठारह हजार का जुर्माना

पीलीभीत। काम स्टंप के मामले में सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने महिला खरीददार पर एक लाख से अधिक का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को राजस्व की वसूली के लिए निर्देशित किया गया है।

विगत वर्ष 2022 में 24 अगस्त को जगमोहन राय पुत्र करमचंद निवासी जसवंती राइस मिल चांट फिरोजपुर ने हर्ष वर्मा पुत्र कुलदीप वर्मा निवासी मोहल्ला वमनपुरी पूरनपुर में गाटा संख्या 752 व गाटा संख्या 755 शाहजहांपुर की पुपिंदर कौर पुत्री जगजीत सिंह निवासी गांव जमुनिया तहसील पुवायां जनपद शाहजहांपुर को बैनामा कराया था। निरीक्षण के दौरान उप निबंधक की आख्या में वास्तविक स्थिति को छुपाते हुए संपत्ति की खरीद में कम स्टंप हो ना पाया गया।

10 जनवरी को सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी न्यायालय में डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने मुकदमे की पत्रावलियों का अवलोकन करते हुए 1.5 प्रतिशत ब्याज के सहित कम स्टंप के मामले में 1,18,710 लाख रुपए धनराशि निर्धारित करते हुए संबंधित अधिकारियों को वसूली करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना राशि की वसूली के आदेश की प्रतिलिपि तहसीलदार पूरनपुर एवं पुवायां को भेजने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं।

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