दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को ज़मानत दे दी। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ़्तार किया था,
क्योंकि कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियाँ थीं। पीटीआई ने विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के हवाले से कहा, “मुकदमे में देरी और 18 महीने की लंबी कैद और इस तथ्य को देखते हुए कि मुकदमा शुरू होने में लंबा समय लगेगा, आरोपी राहत के लिए अनुकूल है।” पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जज ने 50,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर राहत दी। ईडी का मामला 2017 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जैन के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है।