आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म को बड़ा झटका: दो पैन कार्ड रखने पर मिली 7-7 साल की सजा

रामपुर: रामपुर कोर्ट ने दो पैन कार्ड केस में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट में सजा सुनाए जाने के दौरान भाजपा विधायक आकाश सक्सेना भी मौजूद थे. उन्हीं की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की थी.


क्या था मामला: बता दें कि भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में सिविल लाइंस कोतवाली थाने में दो पैन कार्ड रखने का आरोप लगाकर आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी.तहरीर के आधार पर सिविल लाइंस कोतवाली की पुलिस ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मामला दर्ज किया था. यह मामला कोर्ट में चल रहा था.

कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोषी करार दिया: रामपुर कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए गवाहों और सबूतों के आधार पर आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया है. इस मामले में कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट के बाहर इस वक्त कई सपा और भाजपा समर्थक भी मौजूद हैं. बता दें कि सपा नेता आजम खां के खिलाफ 104 मुकदमे दर्ज हैं. इनमें सात मामलों में उन्हें सजा हो चुकी है वहीं 5 मामलों में उन्हें बरी किया जा चुका है.

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