देहरादून। सरकार ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया है। साथ ही उत्तराखंड एपिडेमिक डिजीज कोविड 19 रेग्यूलेशन एक्ट -2020 को लागू करने का भी निर्णय लिया है। इसके तहत सरकार के पास वायरस की रोकथाम के लिए सभी प्रकार के अधिकार होंगे। सभी स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर को बंद रखा जाएगा। एक स्थल पर एकत्र होने से लोगों को रोका जाएगा। अवहेलना करने पर एक से 6 माह के कारावास का प्रावधान किया गया है।
मंत्रिमंडल की शनिवार शाम हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके साथ ही प्रदेशभर में कोरोना से बचाव के मद्देनजर सावधानी, सतर्कर्ता व जागरूकता पर जोर दिया गया है। बैठक में प्रदेशभर में कोरोना से बचाव के मददेनजर सावधानी, सतर्कता, जागरूकता पर जोर दिया गया है। मेडिकल कॉलेजों को छोड़ प्रदेश में सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। बोर्डिंग स्कूल खुद जिम्मेदार होंगे। किसी भी प्रकार के कार्यक्रम से पहले इसके लिए सरकार से अनमुति लेनी जरूरी होगी। नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पद भरे जाएंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे। राज्य में आइसोलेशन वार्ड के लिए सरकार ने 50 करोड़ की राशि मंजूर की है। जरूरत पड़ने पर निजी भवनों का भी अस्पताल की तरह उपयोग किया जा सकेगा। बसों में सेनिटेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
आईआईटी रुड़की में मिला संदिग्ध
हरिद्वार। आईआईटी रुड़की के एक छात्र में कोरोना वायरस के लक्षण होने की आशंका जताई गई है। छात्र को हरिद्वार के मेला अस्पताल स्थित आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। यह छात्र मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है और दस दिन पूर्व जापान से लौटा था। तब से यह छात्र आईआईटी रुड़की में अपने कमरे में रह रहा था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसकी लगातार स्क्रीनिंग की जा रही थी। पिछले दो दिनों से छात्र को खांसी की शिकायत थी।