अभिजीत दीपके की बढ़ी मुश्किलें: ‘लहरा दो तिरंगा’ अभियान के दौरान गिरफ्तारी के बाद आज SEM कोर्ट में होगी पेशी, CJP ने लगाए गंभीर आरोप

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके की मुश्किलें और अधिक बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद अब उनके खिलाफ औपचारिक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह पूरी कार्रवाई सीजेपी के ‘लहरा दो तिरंगा’ अभियान के दौरान शुक्रवार को हुई, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं।

BNSS की किन धाराओं के तहत हुई कार्रवाई? समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि अभिजीत दीपके के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126/170 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। कानून के जानकारों के अनुसार, यह धारा मुख्य रूप से शांति भंग होने की आशंका या संभावित टकराव की स्थिति को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर लगाई जाती है।

शनिवार को होगी SEM कोर्ट में पेशी दिल्ली पुलिस आज यानी शनिवार, 17 अक्टूबर को अभिजीत दीपके को स्पेशल एग्जिक्युटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट के सामने पेश करेगी। इस मामले में एक अहम पहलू यह भी सामने आया है कि दीपके को पिछली बार भी अदालत द्वारा एक साल तक शांति व्यवस्था बनाए रखने और शांति भंग न करने की शर्त पर रिहा किया गया था, जिसे लेकर पुलिस कोर्ट में आगे की दलीलें रख सकती है।

दिल्ली पुलिस का आधिकारिक बयान दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, ’16 अक्टूबर की शाम को AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा और एक्टिविस्ट अभिजीत दीपके को एहतियाती धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया था। दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत सभी आवश्यक औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद नेहा बोरा को रिहा कर दिया गया, जबकि अभिजीत दीपके के खिलाफ BNSS की धारा 126/170 के तहत कार्रवाई शुरू करते हुए उन्हें SEM कोर्ट में पेश किया जा रहा है।’

CJP ने लगाए किडनैप करने और वकीलों से न मिलने देने के आरोप दूसरी ओर, कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर तीखा ऐतराज जताया है। CJP का आरोप है कि पुलिस ने अभिजीत दीपके को उनके आवास से उस वक्त हिरासत में लिया जब वे अपने निर्धारित कार्यक्रम स्थल पर जाने से पहले टहल रहे थे। पार्टी ने पुलिस की इस कार्रवाई को अपहरण जैसा बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर दावा किया, ‘दिल्ली पुलिस अभिजीत दीपके को किसी अज्ञात स्थान पर ले गई है और हमारा उनसे पूरी तरह संपर्क टूट गया है। उन्हें उनके वकीलों से भी बात करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।’

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