बरेली। डी.160 गैंग के लीडर भूमाफिया रमनदीप सिंह का पेट्रोल पंप नगर सीलिंग की जमीन पर बनाया गया था। तमाम अनियमितताओं और पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर डीएसओ नीरज सिंह ने रमनदीप सिंह के पेट्रोल पंप का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। माफिया को नोटिस जारी कर सात दिन में स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया गया है।
कैंट पुलिस ने डीएम डीएसओ को भेजी थी लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति रिपोर्ट
पांच मई को इंस्पेक्टर कैंट बलबीर सिंह ने डीएम शिवाकांत द्विवेदी, डीएसओ नीरज सिंह को माफिया शहदाना कॉलोनी के रहने वाले रमनदीप सिंह के धौरैरा माफी स्थित महानगर के गेट पर पेट्रोल पंप का लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति रिपोर्ट भेजी थी। आरोप था कि पेट्रोल पंप और बैंक खाली भूमि को जीएस फ्यूल एलायंस बिल्डर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड 1900 वर्ग मीटर में 284 वर्ग मीटर में बैंक और पेट्रोल पंप की बिल्डिंग को स्थापित किया गया है। इस मामले की जांच राजस्व विभाग ने की। जांच में पता लगा कि महानगर गेट के पास सीलिंग की 76 वर्ग मीटर जमीन पर लीफ फिलिंग स्टेशन के नाम से पेट्रोल पंप का निर्माण कराया गया। जबकि पेट्रोल पंप की स्वीकृति दूसरे भूखंड पर की गई थी।
एनओसी रद्द होते ही पेट्रोल पंप का लाइसेंस भी हो जाएगा निरस्त
राजस्व विभाग की जांच रिपोर्ट के मुताबिक 20 अगस्त 2004 को पेट्रोल पंप गाटा नंबर 511 प्रस्तावित था लेकिन इसके बजाय धौरेरा माफी के गाटा संख्या 520/ 691 और बिहारमान नगला के गाटा संख्या 695 और 696 के आधार पर बनाया गया। जबकि इन दोनों गाटा संख्या में 76 वर्ग मीटर सीलिंग की है। सपा सरकार में तत्कालीन डीएम मूलचंद यादव ने 25 सितंबर 2004 को पेट्रोल पंप के लिए एनओसी जारी कराई थी।
डीएसओ ने जारी किया स्पष्टीकरण संतुष्ट न होने पर निरस्त करेंगे लाइसेंस
डीएसओ बरेली नीरज सिंह ने बताया कि 13 जून को माफिया रमनदीप सिंह के महानगर गेट स्थित पेट्रोल पंप का डीजल लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। सात दिन में उन्हें स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। अनियमितताओं को देखते हुए पुलिस की रिपोर्ट्स आधार पर उनका लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। संतोषजनक जवाब ना देने की स्थिति में इस मामले में उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
माफिया के पेट्रोलपंप को एनओसी देने में फंसे राजस्व विभाग के अफसर
रमनदीप सिंह के मैसर्स लीफ फिलिंग स्टेशन के नाम से पेट्रोल पंप की एनओसी देने में राजस्व विभाग के अधिकारी फंस रहे हैं। उन्होंने बगैर गाटा संख्या और मौका मुआयना के एनओसी जारी की। एनओसी के आधार पर डीजल का लाइसेंस दिया गया। जबकि स्वीकृत भूखंड से अलावा नगर सीलिंग की जमीन पर माफिया ने पेट्रोल पंप स्थापित कर लिया और धड़ल्ले से उसका संचालन किया जा रहा था। पेट्रोल पंप स्वीकृत भूखंड पर स्थापित हुआ है या नजूल की जमीन पर राजस्व विभाग ने पलट कर नहीं देखा।
पेट्रोल पंप की जमीन पर चल सकता है बीडीए का बुलडोजर
पेट्रोल पंप और उसके पास बैंक को नियम और मानकों के विपरीत बनाया गया। नगर सीलिंग की जमीन पर उसे स्थापित किया गया। बरेली विकास प्राधिकरण से मानकंके अनुरूप मानचित्र भी स्वीकृत नहीं कराया गया। जिस पर बीडीए ने अपनी रिपोर्ट डीएम को भेज दी है। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोल पंप ध्वस्तीकरण के आदेश दिए जा चुके हैं। किसी भी दिन बीडीए का बुलडोजर महानगर गेट पर गरज सकता है।