पटना: बिहार में विधान परिषद (MLC) चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस द्वारा 23 अक्टूबर को होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए अपने पांच उम्मीदवारों की सूची जारी करते ही सहयोगियों के बीच खींचतान उजागर हो गई है। घोषित सीटों में से तीन सीटें ऐसी हैं, जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला अपने ही सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रत्याशियों से होगा।
बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होना है, जिनमें चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। इन आठों सीटों पर वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 16 नवंबर को समाप्त हो रहा है।
कांग्रेस ने जारी की 5 उम्मीदवारों की सूची, दरभंगा से मदन मोहन झा मैदान में
कांग्रेस की ओर से जारी आधिकारिक सूची के अनुसार, पार्टी ने दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर फिलहाल RJD की ओर से उम्मीदवार के नाम की घोषणा होना बाकी है। वहीं, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस ने संजय यादव पर अपना दांव खेला है।
इन 3 स्नातक सीटों पर RJD और कांग्रेस के बीच होगी सीधी भिड़ंत
RJD ने पिछले महीने छह सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था और बाकी सीटों पर बाद में फैसला लेने की बात कही थी। हालांकि, अब कांग्रेस द्वारा तीन स्नातक सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए जाने से गठबंधन के भीतर दोस्ताना संघर्ष (Friendly Fight) के बजाय सीधी जंग तय मानी जा रही है:
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कोसी स्नातक क्षेत्र: कांग्रेस प्रत्याशी मनोज कुमार जायसवाल
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दरभंगा स्नातक क्षेत्र: कांग्रेस प्रत्याशी रजनीकांत पाठक
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पटना स्नातक क्षेत्र: कांग्रेस प्रत्याशी असदुल्लाह खान
MLC चुनाव: कौन डाल सकता है वोट? समझें वोटिंग का गणित
बिहार विधान परिषद की इन आठ सीटों पर आम जनता सीधे तौर पर मतदान नहीं करती है। इसके लिए विशेष अर्हता वाले मतदाता ही वोट डालने के पात्र होते हैं:
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स्नातक निर्वाचन क्षेत्र (Graduate Constituency): किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से कम से कम तीन वर्ष पूर्व स्नातक (Graduation) की डिग्री प्राप्त कर चुके और उस निर्वाचन क्षेत्र के निवासी वोट डाल सकते हैं। इसके लिए मतदाता का विशेष वोटर लिस्ट में पंजीकृत होना आवश्यक है।
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शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र (Teacher Constituency): माध्यमिक विद्यालय (Secondary School), कॉलेज या विश्वविद्यालय में कम से कम तीन साल का शिक्षण अनुभव (Teaching Experience) रखने वाले शिक्षक ही इन सीटों पर मतदान करने के पात्र होते हैं।
















