पंचकूला स्कूल में 6 वर्षीय छात्रा पर हमले का मामला: 2 जेबीटी शिक्षिकाएं सस्पेंड, स्कूल प्रबंधन पर FIR दर्ज; PGI में बच्ची खतरे से बाहर

Panchkula School Incident Update: हरियाणा के पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित राजकीय संस्कृत प्राथमिक विद्यालय (संस्कृति मॉडल स्कूल) में केजी (KG) कक्षा की 6 वर्षीय छात्रा पर हुए जानलेवा हमले के मामले में शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन ने बेहद कड़ा एक्शन लिया है। इस दर्दनाक घटना में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल की दो जेबीटी (JBT) शिक्षिकाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

वहीं, मामले की जांच कर रही पंचकूला की पुलिस उपायुक्त (DCP) अदिति सिंह ने बताया कि पीजीआई (PGI) चंडीगढ़ में इलाज करा रही मासूम बच्ची की हालत अब स्थिर है और वह पूरी तरह खतरे से बाहर है। पुलिस ने स्कूल प्रबंधन की चूक पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जबकि हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट तलब की है।

दो जेबीटी शिक्षिकाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित

मामले में प्रशासनिक और शैक्षणिक स्तर पर हुई चूक को देखते हुए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (DEO) ने सख्त कदम उठाया है। जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार:

  • सस्पेंशन: स्कूल में तैनात जेबीटी शिक्षिका सिमरनजीत कौर और पूजा रानी को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।

  • हेडक्वार्टर नियत: निलंबन अवधि के दौरान दोनों शिक्षिकाओं का मुख्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (पंचकूला) कार्यालय निर्धारित किया गया है।

DCP अदिति सिंह का बयान: बच्ची सुरक्षित, आरोपी बच्चे का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन जारी

पंचकूला पुलिस द्वारा की गई कानूनी कार्रवाई की जानकारी देते हुए DCP अदिति सिंह ने बताया:

  • स्वास्थ्य अपडेट: 28 अक्टूबर को घटी इस घटना के बाद PGI चंडीगढ़ में भर्ती 6 साल की मासूम अब खतरे से बाहर है और उसके माता-पिता उसके साथ मौजूद हैं।

  • बाल आरोपी पर कार्रवाई: मामले में 8 वर्षीय आरोपी छात्र के खिलाफ ‘जुवेनाइल जस्टिस एक्ट’ के नियमों का पालन करते हुए बाल विशेषज्ञों की देखरेख में मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन (Psychological Evaluation) कराया जा रहा है। जांच की आगे की कार्रवाई इसी रिपोर्ट के आधार पर तय होगी।

  • स्कूल पर एफआईआर: प्रथम दृष्टया स्कूल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही सामने आने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं और जेजे एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली गई है।

  • सुरक्षा SOP होगी जारी: डीसीपी ने स्पष्ट किया कि पंचकूला जिले के सभी सरकारी व निजी स्कूलों के लिए बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जल्द ही mandatory SOP जारी की जाएगी।

बाल अधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट, परिजनों की भावुक अपील

हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (HSCPCR) ने घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए पंचकूला के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) से विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है।

दूसरी ओर, पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती मासूम बच्ची के परिवार वालों ने सोशल मीडिया पर बच्ची की रिकवरी से जुड़ा एक वीडियो जारी किया है और देशवासियों से अपनी बेटी के जल्द से जल्द स्वस्थ होने और उसकी सलामती के लिए प्रार्थना करने की भावुक अपील की है।

 

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