14 वर्ष तक के बच्चों से बाल श्रम व 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का विवाह कराना कानूनी अपराध

भास्कर समाचार सेवा

हापुड। मिशन शक्ति 4.0 के अंतर्गत ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत जिला प्रोबेशन अधिकारी अभिषेक कुमार सरोज की अध्यक्षता में गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें बाल कल्याण समिति अध्यक्ष अभिषेक त्यागी सदस्य बाबूराम गिरी सदस्य शशि लेबर इंस्पेक्टर रामाशीष, डिप्टी सीएमओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की प्रतिनिधि जिला बाल संरक्षण इकाई के संरक्षण अधिकारी सामाजिक कार्यकर्ता एवं वन स्टॉप सेंटर की सेंटर मैनेजर द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिसमें समस्त अधिकारियों द्वारा अपने-अपने विभाग मे संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई साथ ही यह भी बताया गया की 14 वर्ष तक के बच्चों से बाल श्रम कराना कानूनी अपराध है साथ ही 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का विवाह कराना भी कानूनी अपराध है जिसके व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु समय-समय पर जनमानस को जागरूक करने हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उपरोक्त गोष्ठी में डॉ ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य भी मौजूद रहे।

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