चुनावी बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) के चेयरमैन ने बताया की हमने देश की सर्वोच अदालत के आदेश का पालन किया है। चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड के चंदे की जानकारी भी उपलब्ध करा दी है।
हलफनामे में बताया गया कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 चुनावी बॉन्ड बिके, जिसमें से 22,030 कैश करवाए गए हैं। जिन बॉन्ड को किसी ने कैश नहीं कराया उनके रुपए पीएम रिलीफ फंड में ट्रांसफर कर दिए गए.” एसबीआई की ओर से इस बारे में जानकारी पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ फाइल के रूप में पेन ड्राइव के जरिए ईसी को सौंप दी है। चुनावी बॉन्ड भुनाने की तारीख, चंदा हासिल करने वाले राजनीतिक दलों के नाम की जानकारी भी ईसी को दे दी गई है।