फ़तेहपुर : तीन वर्ष के दौरान तैनात रहे सभी बीडीओ के वेतन से होगी 25 हजार की वसूली

भास्कर ब्यूरो

फ़तेहपुर । सिस्टम को पारदर्शी व साफ स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से भले ही जन सूचना अधिकार की धारा 2005 है लेकिन सूचना देने के नाम अधिकतर विभागों में खेल किया जाता है कुछ तो सूचना का गोल मोल जवाब दे देते हैं कुछ तो इतने घाघ हैं कि आरटीआई का जवाब देना भी उचित नहीं समझते। 

बता दें कि मलवां विकास खण्ड के शिवराजपुर गाँव निवासी दो आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा जनसूचना अधिकार के तहत गाँव मे कराये गये अलग अलग विकास कार्यों की सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग ने खण्ड विकास अधिकारी मलवां पर अलग अलग मामलो में 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने मुख्य विकास अधिकारी फ़तेहपुर को निर्देशित किया है कि 2020 से 2023 तक के सभी खण्ड विकास अधिकारियों के वेतन से अलग अलग अर्थदंड की वसूली की जाए।

मालूम हो कि मलवां विकासखण्ड क्षेत्र के शिवराजपुर गांव निवासी आरटीआई कार्यकर्ता दिनेश चंद्र त्रिपाठी ने खण्ड विकास अधिकारी मलवां से शिवराजपुर गांव में बनवाई गई गोशाला से सम्बंधित जानकारी 10/07/2020 को मांगी थी। इसी प्रकार उपरोक्त गाँव के ही निवासी आरटीआई कार्यकर्ता राकेश कुमार ने गाँव मे स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनवाए गये शौचालयों की सूचना खण्ड विकास अधिकारी मलवां से 15/10/2020 को माँगी थी।

आवेदन कर्ताओं द्वारा लगातार कई बार सूचना मांगने के बावजूद भी जिम्मेदार खण्ड विकास अधिकारी स्वयं की खाऊ कमाऊ कार्य नीतियों की पोल खुलने के डर से दोनों आवेदन कर्ताओं को उनके द्वारा मांगे गए बिन्दुओं के तहत सूचना देना मुनाशिब नहीं समझा। नतीजतन दोनों आवेदन कर्ताओं ने राज्य सूचना आयोग में अपील करके खण्ड विकास अधिकारी मलवां के ऊपर सूचनाएं न देने का आरोप लगाया था। पूरे प्रकरण की सुनवाई करने के बाद राज्य सूचना आयुक्त नरेन्द्र कुमार श्रीवस्तव ने खण्ड विकास अधिकारी मलवां को दोषी करार देते हुए दोनों मामलों में न सिर्फ 25- 25 हजार का जुर्माना वसूलकर वादियों को दिलाए जाने का निर्णय दिया।

बल्कि राज्य सूचना आयुक्त श्री श्रीवास्तव ने अपील के तिथि व वर्ष 2020 से 2023 तक जितने भी खण्ड विकास अधिकारी मलवां विकास खण्ड में तैनात रहे है। उन सभी के वेतन से 25 हजार की कटौती करने के दिशा निर्देश मुख्य विकास अधिकारी फ़तेहपुर को दिए हैं।

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