दैनिक भास्कर ब्यूरो
फतेहपुर । जिले की पॉक्सो कोर्ट ने दलित मासूम बच्ची के साथ रेप के मामले में आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 45 हजार का जुर्माना भी लगाया है, सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र भदौरिया के मुताबिक मामला वर्ष 2018 का है जहां बच्ची के पिता ने आरोपी को बच्ची को घर छोड़ने के लिए दिया था लेकिन युवक ने उसे सुनसान स्थान पर ले जाकर रेप की घटना को अंजाम दिया था। बता दें कि जिले की पॉक्सो कोर्ट ने दलित मासूम बच्ची के साथ रेप के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 45 हजार का जुर्माना लगाया है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है ।
जहां वर्ष 2018 में बच्ची अपने पिता के साथ इलाज के लिए शहर आई थी और इलाज के बाद बच्ची के पिता ने आरोपी को घर छोड़ने के लिए दिया था लेकिन आरोपी ने उसे घर पर न छोड़ते हुए किसी सुनसान स्थान पर साथ ले गया और रेप की घटना को अंजाम दे डाला, जिसके बाद बच्ची के पिता ने इस घटना की शिकायत पुलिस से की थी जहां पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी शफीक को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था।
वहीं इस मामले में कोर्ट के सामने 6 गवाहों ने अपना बयान दर्ज कराया था जिसके बाद आज कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 45 हजार का जुर्माना लगाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र भदौरिया ने बताया कि वर्ष 2018 की घटना है आज मामले की अंतिम सुनवाई हुई। छह गवाह पेश हुए हैं माननीय कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।