लखीमपुर : पराली जलाने पर तहसीलदार ने वसूला जुर्माना 

गोला गोकर्णनाथ खीरी। जिला स्तर से सेटेलाइट के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम नकहा घाट सुआबोझ थाना मैलानी जनपद खीरी में चक संख्या 155 में पराली जलाये जाने की प्राप्त सूचना पर मौके पर पहुंच कर नायब तहसीलदार, तहसील गोला से जाँच करायी गयी। जाँच में पाया गया कि ग्राम सुआबोझ परगना कुकरा के चक संख्या 155 मि. रकबा लगभग साढ़े तीन एकड़ के खातेदार नरेन्द्र सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह निवासी नकहाघाट म. सुआबोझ ने कम्बाइन मशीन गाडी नं० यू०पी० 27 ए0डी0 2948 से धान काटा।

उक्त कम्बाइन में एस०एम०एस० नहीं लगा हुआ था। धान काटने के बाद पराली जला दी गयी है। जाँच मे दोषी पाए जाने पर शासनादेशानुसार (भूमि 02 एकड़ से पांच एकड़ क्षेत्र के लिए 5000/- प्रति घटना) खातेदार से मु0 5000/- जुर्माना वसूल कर रजिस्टर नं० चार में जमा कराया गया। उक्त कम्बाईन मशीन के विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी मैलानी के सुर्पुदगी में दे दी गयी।

क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा उक्त घटना की सूचना समय से न दिये जाने के कारण प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदत्त कर दी गयी है। प्रभारी निरीक्षक, मैलानी द्वारा खातेदार नरेन्द्र सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह निवासी नकहाघाट म. सुआबोझ के विरूद्ध अंतर्गत धारा 107 /116 दं.प्र.सं. की कार्यवाही कर गयी।

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