जयपुर। जलदाय मंत्री महेश जोशी के पुत्र रोहित जोशी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले को हनीट्रैप घटना बताया है। याचिका में कहा है कि फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई, सहमति से संबंध बनाए और ब्लैकमेल कर लिव इन में रहने व पत्नी से तलाक का दवाब बनाया। रोहित ने एफआइआर रद्द करने की गुहार करते हुए आरोप लगाया है कि युवती एफआइआर दर्ज कराकर उसे पत्नी व बेटी से अलग करना चाहती है।
याचिका में कहा है कि एक साल से दोनों संपर्क में हैं। इस दौरान युवती ने गिफ्ट भी स्वीकार किए। ब्लैकमेल कर फरवरी 2022 में जयपुर में नोटरी से तस्दीक कराकर लिव-इन का दवाब बनाया। रोहित ने याचिका में पत्नी से तलाक लेकर शादी का वादा करने की बात भी स्वीकार की है। यह भी कहा है कि प्रार्थी शादी करना चाहता था, लेकिन पिता राजी नहीं हुए। युवती की ओर दर्ज एफआइआर को गलत बताते हुए उसे रद्द करने का आग्रह किया गया है।
हनीट्रैप की शुरुआत थी
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर इस याचिका के बारे में रोहित के वकील ने पुष्टि भी कर दी है। याचिका में कहा है कि उसके पास युवती का सोशल मीडिया पर दोस्ती का प्रस्ताव आया, जिसे स्वीकार कर लिया। यह हनीट्रैप की शुरुआत थी। बाद में 8 जनवरी 2021 को दोस्तों के साथ सवाईमाधोपुर गए और वहां सहमति से संबंध बनाए। बता दें, इसके बाद दोनों के लगातार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से संपर्क में रहने और मिलते-जुलते रहने के भी कई प्रमाण हैं। लड़की मीडिया प्रोफेशनल और मुस्लिम बताई जा रही है।