बरेली : मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट , कोर्ट ने गिरफ्तार कर पेश करने का दिया आदेश

एडीजे प्रथम फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा खां के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने इससे पहले मौलाना को आज की सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया था। कि 13 मार्च तक मौलाना को वारंट तामील कराकर गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर करें। कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को वर्ष 2010 के बरेली दंगे का मास्टरमाइंड बताकर सोमवार को तलब किया था।

कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को वर्ष 2010 के बरेली दंगे का मास्टरमाइंड बताकर सोमवार को तलब किया था। उनको सूचना देने के लिए समन जारी किया गया था। इसके बाद से प्रेमनगर व कोतवाली पुलिस ने मौलाना तौकीर के आवास के कई चक्कर लगाए, लेकिन वह नहीं मिले। रविवार शाम पुलिस फिर मौलाना तौकीर के आवास पर पहुंची थी।

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