फिर लागू हुई, धारा 144

आगामी परीक्षा व त्यौहारों के मद्देनजर लिया गया फैसला

बुलंदशहर। त्योहारों व विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनजर जनपद में एक बार फिर धारा -144 लागू की गई है। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि ज्येष्ठ माह का गंगा दशहरा पर्व, 29 जून को ईदुल अजहा के अलावा विभिन्न परीक्षाओं तथा विभिन्न संगठनों द्वारा किये जा रहे धरना-प्रदर्शनों के दृष्टिगत रखते हुए जनपद में धारा -144 लागू की जाती है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति मौखिक अथवा लिखित रूप से (पोस्टर, पम्मलेट, पर्चे, सोशल मीडिया आदि) अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र से किसी भी प्रकार की नारेबाजी या भ्रामक प्रचार नहीं करेगा। बिना लिखित अनुमति के किसी भी स्थान पर कोई भी आम सभा आयोजित नहीं की जाएगी और न ही जुलूस आदि य किसी भी प्रकार का प्रदर्शन होगा। धारा -144 जनपद की सीमाओं में 17 मई 2023 से 15 जुलाई 2023 तक लागू रहेगी। क़ाबिल-ए-गौर है कि हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव के कारण भी यूपी में धारा 144 लागू थी।

साजिद सैफी

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