नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर सवाल उठाने वाली मध्य प्रदेश जनविकास पार्टी की याचिका को खारिज कर दिया है। नाराज कोर्ट ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
कोर्ट ने कहा कि जो पार्टी मतदाताओं के बीच पहचान नहीं बना पाई, वो ऐसी याचिका के जरिये पब्लिसिटी पाना चाहती है। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर चुका है। 5 सितंबर को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ईवीएम पर रोक की मांग करने वाले याचिकाकर्ता और वकील सीआर जयासुकिन को सलाह दी थी कि अगर जनहित याचिका दाखिल ही करनी है, तो बेहतर मुद्दे उठाएं।
याचिकाकर्ता ने सभी चुनाव बैलेट पेपर के जरिए करवाने की मांग की थी। इसके पहले 12 अगस्त को कोर्ट ने ऐसी ही याचिका खारिज कर दी। याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर की थी।