- वित्तीय वर्ष 2021-22 खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी हैं.
- नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत अप्रैल माह से होगी.
- आपको जिम्मेदार नागरिक के नाते सरकार को टैक्स पड़ता है.
नए वित्तीय वर्ष 2022-23 की शुरुआत अप्रैल माह में शुक्रवार को होने जा रही है. वित्तीय वर्ष 2021-22 को खत्म होने में कुछ ही दिन बाकि रह गए है.अगर आपने अभी तक टैक्स सेविंग को लेकर प्लानिंग नहीं कर पाए तो हम आपकी सहायता कर देते हैं. एक जिम्मेदार नागरिक के नाते सरकार को टैक्स देना आपकी कर्तव्य है. लेकिन आप जितना टैक्स बचा सकते हैं. उतना ही आपके लिए ही बेहतर है.
दूसरी चीजों में इन्वेस्टमेंट करें
आपको जानकारी के लिए बता दें कि टैक्स देनदारी से बचाए गए पैसे को आप दूसरी चीजों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका वेतन 12 लाख रुपये भी है, फिर भी आपको किसी तरह का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है. 12 लाख पर आप किस तरह टैक्स बचा सकते हैं, आगे हम आपको इसकी पूरी कैलकुलेशन बताएंगे.
टैक्स सेविंग के लिए आपको पूरी प्लानिंग करनी होती है. यदि आपकी नियोक्ता कंपनी आपकी सैलरी में से टैक्स का पैसा काट चुकी है तब भी आप इस कैलकुलेशन के बेस पर आईटीआर फाइल करके अपना कटा हुआ पैसा वापस पा सकते हैं. आइए देखते हैं स्टेप बॉय स्टेप पूरी कैलकुलेशनबता दें कि 12 लाख की सैलरी पर आप 30% के स्लैब में आते हैं. क्योंकि 10 लाख से अधिक सालाना इनकम पर 30% की देनदारी होती है.
1.सबसे पहले आप स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में सरकार की ओर से दिए जाने वाले 50 हजार को कम कर दीजिए. इस तरह अब आपकी टैक्सेबल इनकम 11.50 लाख रुपये हुई.
2.अब 80C के अनुसार आप 1.5 लाख रुपये क्लेम कर सकते हैं. इसमें आप पीपीएफ (PPF),म्यूचुअल फंड (ELSS), ईपीएफ (EPF) होमलोन का मूलधन, बच्चों की ट्यूशन फी आदि को क्लेम कर सकते हैं. इस तरह यहां पर आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपये रह गई.
3.12 लाख की सैलरी पर टैक्स जीरों करने के लिए आपको 80CCD (1B) के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत 50 हजार का इन्वेस्टमेंट करना होगा. इस तरह आपकी टैक्सेबल सैलरी 9.5 लाख रुपये रह गई.
4.अब इनकम टैक्स (Income Tax) की धारा 80EEA के तहत ब्याज पर 1.5 लाख रुपये और धारा 24B के तहत दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त कटौती हासिल कर सकते हैं.आप इसी तरह से होम लोन के ब्याज पर कुल 3.5 लाख की छूट क्लेम कर सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट का प्रावधान 2019 के बजट में किफायती घरों के लिए किया गया था.
जानिए क्या है शर्त
इनकम टैक्स की धारा 80EEA के तहत ब्याज पर टैक्स छूट पाने के लिए होम लोने 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2022 के बीच एनबीएफसी (NBFC) या किसी बैंक से अप्रूव होना चाहिए. इसके अलावा प्रॉपर्टी का स्टांप शुल्क 45 लाख रुपये से अधिक नहीं चाहिए. इस तरह 3.5 लाख रुपये का क्लेम करने पर आपकी टैक्सेबल इनकम (taxable income) एक ही झटके में 6 लाख रुपये रह गई.
बता दें कि इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत आप अपनी फैमिली के लिए 25 हजार रुपये के मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम क्लेम कर सकते हैं और मेडिकल क्लेम के अलावा आप 5 हजार रुपये की लिमिट तक हेल्थ चेकअप की भी इसमें परमिशन है. कुल 75 हजार के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को क्लेम करने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम घटकर 5.25 लाख रह गई.
टैक्सेबल इनकम 5 लाख पर लाने के लिए आपको 25 हजार रुपये किसी ट्रस्ट या फिर किसी संस्था को डोनेट करने होंगे. इसे आप इनकम टैक्स की धारा 80G में क्लेम कर सकते हैं. 25 हजार का चंदा देने पर आपकी टैक्सेबल इनकम घटकर 5 लाख रुपये पर आ गई.
आपको देना होगा जीरो टैक्स
अब आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये रह गई. 2.5 से 5 लाख रुपये तक की सैलरी पर 5 % के हिसाब से आपका टैक्स 12,500 रुपये बनता है. लेकिन सरकार की ओर से इस पर छूट है. ऐसे में आपकी टैक्स देनदारी जीरो हुई.