आजमगढ़ : हत्या मामले में एक ही परिवार के 4 को उम्रकैद, कोर्ट ने 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया

आजमगढ़ में हत्या के मामले में कोर्ट ने एक ही परिवार के 4 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला कोर्ट नंबर एक के अपर सत्र न्यायाधीश बीडी भारती ने मंगलवार को सुनाया।

अभियोजन के अनुसार, वादी सतिराम सिंह पुत्र राज देव सिंह निवासी भैरोपुर थाना अतरौलिया की गांव के गिरजा शंकर सिंह से रंजिश थी। आरोपी गिरजा, रवि शंकर सिंह और विभा सिंह पत्नी रवि शंकर सिंह व सुधा सिंह पत्नी गिरजा शंकर सिंह 13 मई 2012 की सुबह 8 बजे गांव में ही मुर्गी फार्म की छत पर पुआल डाल रहे थे। इस मुर्गी फार्म के लिए कोर्ट ने स्थगन आदेश दे रखा था।

पुआल डालने से मना करने पर हुई थी हत्या
वादी सतिराम सिंह के पुत्र सुरेंद्र सिंह ने आरोपियों को पुआल डालने से मना किया। विभा सिंह और सुधा सिंह के ललकारने पर गिरजा शंकर ने सुरेंद्र को गोली मार मार दी। घायल सुरेंद्र सिंह को जिला अस्पताल लाया गया। जहां से वाराणसी रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान 1 जून, 2012 को सुरेंद्र की मौत हो गई।

पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता जगदंबा पांडे और विक्रम पटेल ने केस में पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत में सभी चारों आरोपियों गिरजा शंकर सिंह,रवि शंकर सिंह, विभा सिंह और सुधा सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी राशि मृतक की पत्नी को छतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।

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