मेरठ में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी। जिलाधिकारी के.बालाजी ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं, पर्व, त्योहारों और चुनावों के कारण यह फैसला लिया है। उप्र विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र के निर्वाचन के कारण धारा 144 लागू रहेगी।
कोरोना, त्योहारों के कारण लिया फैसला
कोरोना वायरस संक्रमण से हो रही बीमारियों, आगामी माह/दिनों में रामनवमी, डॉ. भीम राव अम्बेडकर जयंती, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे आदि पर्व हैं। साथ ही अतिरिक्त लोक सेवा आयोग उप्र द्वारा प्रतियोगी परीक्षायें भी हैं। साथ ही बोर्ड परीक्षाएं हैं। विभिन्न आयोगो तथा महाविद्यालयों की परीक्षाएं भी इसी समय होना है। अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुये जनपद मेरठ की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जा सकने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू रहेगी। जनपद के सभी 31 थानों, महिला थाने को भी अलर्ट भेजा गया है।