काम की खबर : आज से बदल जाएंगे ये चार अहम नियम, आप पर पड़ेगा सीधा असर

नई दिल्ली: देश में आज यानी एक अक्टूबर से हम सभी को कई नए बदलावों से (changes from 1 October 2021) रूबरू होना पड़ेगा. अक्टूबर की शुरुआत से ही बैंक और सैलरी से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है.

अक्टूबर से आम लोगों से जुड़े कई नियम बदल रहे हैं. इन बदलावों का संबंध आम आदमी के जीवन से संबंधित है. इनमें बैंकिंग रूल्स (Bank rules) से लेकर LPG समेत (LPG price) कई बदलाव शामिल हैं. आइए जानते हैं कौन-कौन से बदलाव होने जा रहे हैं-

1. पेंशन नियम में होगा बदलाव (Pension rules)

1 अक्टूबर से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (Digital life certificate) से जुड़ा नियम बदल रहा है. अब देश के सभी बुजुग पेंशनर्स जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है वो देश के सभी हेड पोस्ट ऑफिस के जीवन प्रमाण सेंटर में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे. इसके लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है. जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का काम पोस्ट ऑफिस के जरिये शुरू होने जा रहा है. इसलिए भारतीय डाक विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जीवन प्रमाण सेंटर की आईडी समय से एक्टिवेट कर लें, अगर वह पहले से बंद हो तो.

2. 1 अक्टूबर से नहीं चलेगी पुरानी चेकबुक (Cheque book rules)

1 अक्टूबर से तीन बैंकों की चेकबुक और MICR कोड इनवैलिड हो जाएंगे. ये बैंक हैं- ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC), यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (United Bank of India) और इलाहाबाद बैंक (Allahabad Bank). बता दें कि ये बैंक वो है जिनका हाल ही में दूसरे बैंकों में विलय हुआ है. बैंकों का विलय होने से अकाउंट होल्डर के अकाउंट नंबरों, आईएफएससी व एमआईसीआर कोड में बदलाव होने के कारण 1 अक्टूबर 2021 से बैंकिंग सिस्टम पुराने चेक को रिजेक्ट कर देगा. इन बैंकों की सभी चेकबुक अमान्य हो जाएगी.

3. ऑटो डेबिट कार्ड के बदलेंगे नियम (auto debit rules)

1 अक्टूबर से क्रेडिट/डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट के लिए RBI (Reserve Bank of India) का नया नियम लागू हो रहा है. इसके तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से होने वाले कुछ ऑटो डेबिट तब तक नहीं होंगे, जब तक ग्राहक अपनी मंजूरी न दे दें.1 अक्टूबर, 2021 से लागू होने वाले नए Additional Factor Authentication नियम के मुताबिक बैंक को किसी भी ऑटो डेबिट पेमेंट के जरिये अकाउंट से पैसे डेबिट करने की अनुमति के लिए ग्राहक को 24 घंटे पहले एक नोटिफिकेशन भेजना होगा. कस्टमर के खाते से पैसा तभी डेबिट होगा, जब वह इसे कन्फर्म करेगा. यह नोटिफिकेशन आपको एसएमएस या ई-मेल से मिल सकता है.

4. निवेश संबंधित नियमों में होगा बदलाव (Mutual fund related rules)

मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) अब म्यूचुअल फंड निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक नया नियम लेकर आया है. यह नियम एसेट अंडर मैनेजमेंट (AMC) यानी म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा. एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2021 से अपनी ग्रॉस सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में निवेश करना होगा. जबकि 1 अक्टूबर 2023 तक फेजवाइज यह सैलरी का 20 फीसदी हो जाएगा. इसे सेबी ने स्किन इन द गेम नियम बताया है. निवेश में लॉक इन पीरियड भी होगा.

5. LPG सिलेंडरों की कीमतों में होगा बदलाव (LPG price)

1 अक्टूबर से LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव आ जाएगा. बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को घरेलू रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर (LPG gas cylinder) की नई कीमतें तय की जाती हैं.

6. प्राइवेट शराब दुकानें बंद (Liquor shop)

1 अक्टूबर से दिल्ली में प्राइवेट शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी.16 नवंबर तक सिर्फ सरकारी दुकानों पर मंदिरा की बिक्री होगी. डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि नई आबकारी नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटकर लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया की गई है. अब 17 नवंबर से नई नीति के तहत ही दुकानें खुलेंगी.

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