
चक्रवात बिपारजॉय गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा समेत कई तटीय इलाकों में कहर बरपाने को तैयार है. ऐसे में लोग अपने घरों और वाहनों को हुए नुकसान को लेकर चिंतित हैं. हर साल चक्रवाती तूफान देश के तटीय इलाकों में तबाही मचाते हैं। इससे घरों और वाहनों समेत कई चीजों को काफी नुकसान पहुंचता है। चक्रवाती तूफान की वजह से कई वाहन पानी में बह जाते हैं तो कई वाहन तेज हवा के कारण टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि आपको अपने वाहन के इंश्योरेंस से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।
कार बीमा पॉलिसी किसी अन्य प्रकार की बीमा पॉलिसी की तरह काम करती है। यानी जब कोई दुर्घटना होती है या कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी करती है. ये दुर्घटनाएं मानवीय कारणों से भी हो सकती हैं और प्राकृतिक कारणों से भी। आंधी या तूफान में वाहन को नुकसान होता है तो बीमा कंपनी कितना मुआवजा देती है या नहीं, आइए जानते हैं…
व्यापक बीमा लाभकारी
आपको बता दें कि आपके वाहन की बीमा पॉलिसी वाहन को हुए नुकसान को कवर करती है। इसमें चोरी या किसी प्राकृतिक आपदा से नुकसान जैसी चीजें आती हैं। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस तरह की पॉलिसी ली है। आमतौर पर वाहन के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और व्यापक पॉलिसी होती है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी में आपके वाहन से दूसरे व्यक्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जाती है। इसमें आपको अपने वाहन को हुए नुकसान के लिए कवरेज नहीं मिलेगा। वहीं अगर आपने कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो इसमें आपको थर्ड पार्टी के साथ-साथ ओन डैमेज कवर भी मिलेगा।
चक्रवात में कार के इंजन को नुकसान पहुंचने की प्रबल संभावना है
अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपने वाहन के अलग-अलग हिस्सों के लिए ऐड-ऑन कवर ले सकते हैं। तूफान या चक्रवात के समय कार के इंजन को नुकसान होने की बहुत अधिक संभावना होती है। कार के इंजन के पुर्जे भी महंगे हैं। ऐसे में अगर आप बीमा पॉलिसी में इंजन कवर जोड़ते हैं तो इंजन खराब होने की स्थिति में आपको कवर मिल जाएगा।
अगर तूफ़ान में क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या आपको नई कार मिलेगी?
अगर आप सोच रहे हैं कि आपका वाहन तूफान या चक्रवात में बह गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है तो आपको बीमा कंपनी से नया वाहन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। दरअसल, प्राकृतिक आपदा में कार के पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने पर बीमा कंपनी वाहन की इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू (आईडीवी) का भुगतान करती है। यह वह राशि है जो आप अपनी कार के लिए तय करते हैं। वाहन के कुल नुकसान की स्थिति में बीमा कंपनी आपको यह राशि देती है। इसलिए, पॉलिसी पर हस्ताक्षर करते समय बीमित घोषित मूल्य की जांच अवश्य करें।
अगर आप ये गलती करते हैं तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा
बीमा कंपनी क्लेम का संज्ञान तभी लेगी जब आपका वाहन किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान पार्क किए जाने पर क्षतिग्रस्त हुआ हो। यदि वाहन चलाते समय दुर्घटना के कारण क्षति होती है तो बीमा आवेदन खारिज हो सकता है। इसके अलावा चक्रवात से ठीक पहले ऐड ऑन कवर नहीं खरीदा जा सकता है। ये सभी ऐड ऑन कवर मुख्य बीमा पॉलिसी लेते समय या पुरानी पॉलिसी के नवीनीकरण के समय खरीदे जा सकते हैं।














