नाबालिग बहन से दुष्कर्म करने के आरोपित को बीस साल की सजा, जानिए क्या था मामला

अजमेर, 7 जून (हि.स)। अजमेर के पोक्सो एक्ट न्यायालय ने बच्चों के साथ बढ़ते यौन अपराधों के प्रति चिंता दर्शाते हुए नाबालिग बहन के साथ बलात्कार करने के आरोपित को 20 साल की सजा और 70 हजार रुपये जुर्माने से दण्डित किया है। अदालत ने फैसले में बच्चों के साथ बढ़ते यौन अपराधों के दृष्टिगत आरोपित के साथ सख्ती का रुख अपनाया।

सरकारी वकील विक्रमसिंह शेखावत ने बताया कि आरोपित के खिलाफ 30 दस्तावेज और 22 अहम गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किए गए थे। इसके अतिरिक्त आरोपित का मेडिकल मुआयना कराए जाने पर डीएनए भी पॉजिटिव आया। सरकारी वकील विक्रमसिंह शेखावत ने बताया कि मामला 2 जुलाई 2021 में पीसांगन पुलिस थाने में दर्ज हुआ था। पीड़ित के पिता ने रिपोर्ट में बताया कि दूर के रिश्ते में भाई लगने वाले 27 वर्षीय व्यक्ति ने उसकी 16 साल की बच्ची के साथ यौन अपराध कारित किया है। पुलिस ने आरोपित को पकड़ कर उसका मेडिकल मुआयना कराया। जिसकी रिपोर्ट पाॅजिटिव प्राप्त हुई, साथ ही संबंधित साक्ष्य भी मिले। उधर, आरोपित के वकील ने कहा कि उसे केस में झूठा फंसाया जा रहा है। न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर आरोपित को दोषी माना और उसे 20 साल के कठोर कारावास व अर्थ दण्ड से दण्डित किया।

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