मथुरा : अनुमति लिए बिना शराब पिलाने पर दर्ज होगी एफआईआर

–जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी को किया निर्देशित

–लेना होगा ऑकेजनली बार लाइसेंस

मथुरा। ,जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी को पत्र के माध्यम से निर्देशित किया है कि उन सभी प्रतिष्ठान मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए जिन्होंने अपने प्रतिष्ठान पर शराब पिलाने की अनुमति नहीं ली है उक्त निर्देशों को आबकारी विभाग ने गंभीरता से लेते हुए कमर कस ली है l

गौरतलब है कि वर्तमान में सालक एवं त्योहारी सीजन चल रहा है तथा नववर्ष का ऑकेजन भी नजदीक है ऐसे माहौल में विभिन्न प्रतिष्ठानों पर शराब का दौर चलना आम बात है लेकिन अब उन सभी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, बैंक्विट हॉल, एवं मैरिज होम मालिकों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की जाएगी जो बिना ‘ऑकेजनली बार लाइसेंस’ लिए अपने प्रतिष्ठानों पर शराब पिलाते हुए पाए जाएंगे l जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है कि शादी समारोह आदि के लिए प्रतिष्ठानों की बुकिंग तो बड़ी संख्या में की जा रही है लेकिन कुछ प्रतिष्ठान ही शराब पिलाने की अनुमति ले रहे हैं इस अंतर को देखते हुए जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने पत्र के माध्यम से जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे ऐसे सभी प्रतिष्ठानों पर निगाह रखें जो अनुमति बिना शराब पिलाते हैं और यदि कोई प्रतिष्ठान मालिक बिना अनुमति के शराब पिलाता पाया जाए तो उसके खिलाफ एफ आई आर दर्ज कर कार्रवाई की जाए ।

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें