रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर: आज से बदल गए ट्रेन टिकट बुकिंग के नियम, सफर के दौरान स्क्रीनशॉट दिखाया तो लगेगा भारी जुर्माना

नई दिल्ली: भारतीय रेल से सफर करने वाले देश के करोड़ों रेल यात्रियों के लिए एक बेहद जरूरी और काम की खबर है. रेलवे प्रशासन ने मुसाफिरों के सफर को अधिक सुगम, हाई-स्पीड और सुरक्षित बनाने के लिए टिकट बुकिंग की व्यवस्था में दो बड़े और ऐतिहासिक बदलाव किए हैं. अगर आप भी अक्सर ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो आज यानी 15 जुलाई से लागू हो रहे इन नए नियमों को ध्यान से समझ लें, वरना स्टेशन या ट्रेन के भीतर आपको भारी परेशानी और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है.

IRCTC ने लॉन्च किया नया ऐप और वेबसाइट, तत्काल टिकट बुकिंग होगी और तेज

रेल यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए आईआरसीटीसी (IRCTC) ने अपनी बिल्कुल नई वेबसाइट और अपग्रेडेड मोबाइल ऐप को लाइव कर दिया है. इसके बाद से अब ट्रेन टिकट बुक करने का पूरा प्रोसेस न सिर्फ आसान हो जाएगा बल्कि पलक झपकते ही टिकट बुक हो सकेगी.

इस नए पोर्टल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब यात्रियों को हर बार टिकट बुक करते समय यात्रियों के नाम, उम्र जैसी डिटेल्स बार-बार नहीं भरनी होंगी. एक बार जानकारी सेव करने के बाद सिस्टम उसे सुरक्षित रखेगा और अगली बुकिंग में खुद-ब-खुद ‘ऑटो-फिल’ कर देगा. इसके साथ ही, ऐप से अनचाहे पॉप-अप विज्ञापनों और फालतू की स्क्रीन्स को हटा दिया गया है. अब स्लीपर, 3AC, 2AC जैसी सभी क्लास की खाली सीटें एक ही स्क्रीन पर दिखेंगी. चेकआउट और पेमेंट प्रोसेस छोटा होने से तत्काल टिकट बुक करने वालों को सीधा फायदा मिलेगा.

ऑनलाइन जनरल टिकट पर रेलवे का कड़ा हंटर, पास में रखना होगा ओरिजिनल ID प्रूफ

अगर आप काउंटर की लंबी लाइनों से बचने के लिए ‘रेलवन ऐप’ (RailOne App) के जरिए ऑनलाइन जनरल टिकट बुक करके सफर करते हैं, तो अब आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है. रेलवे ने ऑनलाइन जनरल टिकटों के अवैध ट्रांसफर और दुरुपयोग को रोकने के लिए नया नियम लागू किया है. अब ऐप से जनरल टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए सफर के दौरान अपने साथ एक मूल फोटो पहचान पत्र (Original Photo ID Proof) रखना अनिवार्य होगा. हालांकि, रेलवे ने साफ किया है कि यह नियम स्टेशन काउंटर से खरीदे गए सामान्य पेपर टिकट पर लागू नहीं होगा.

व्हाट्सएप पर भेजा टिकट का स्क्रीनशॉट तो माने जाएंगे ‘बिना टिकट’, कटेगा चालान

अक्सर यात्री रेलवन ऐप से जनरल टिकट बुक करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर या व्हाट्सएप पर फोटो खींचकर अपने दोस्तों या परिजनों को भेज देते थे, जिस पर वे सफर कर लेते थे. रेलवे ने अब इस चालाकी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. नए नियम के मुताबिक, यात्रा के दौरान टिकट केवल उसी मोबाइल फोन के ऐप में दिखाना होगा, जिस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से उसे बुक किया गया है. व्हाट्सएप पर शेयर किया गया स्क्रीनशॉट या फोटो पूरी तरह अमान्य होगा और टीटीई (TTE) द्वारा पकड़े जाने पर यात्री को ‘बिना टिकट’ मानकर सीधा जुर्माना वसूला जाएगा.

R-Wallet का इस्तेमाल करने वालों की मौज, 3% बोनस की सुविधा 2028 तक बढ़ी

इन कड़े नियमों के बीच रेलवे ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए आम यात्रियों को एक बड़ी खुशखबरी भी दी है. रेलवन ऐप के ‘आर-वालेट’ (R-Wallet) को रिचार्ज करके जनरल टिकट बुक करने पर मिलने वाले 3 प्रतिशत अतिरिक्त बोनस (कैशबैक) की सुविधा को एक झटके में आगे बढ़ा दिया गया है. अब रेल यात्री 24 अगस्त 2028 तक इस शानदार बोनस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, जिससे टिकट बुक करते समय उनके पैसों की सीधी बचत होगी.

 

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