इस तारीख से बदलने वाला है बैंक अकाउंट से जुड़ा ये नियम, जान लीजिए वरना…

स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त से बैंक अकाउंट से जुड़ा एक खास नियम बदलने जा रहा है. ये खबर आपके लिए खास है. क्योंकि अगर इस बारे में आपको जानकारी नहीं मिली तो आपका पेमेंट रुक सकता है. पेमेंट को लेकर होने वाली धोखाधड़ी पर लगाम कसने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पॉजिटिव पे सिस्‍टम को 1 जनवरी 2021 से लागू कर दिया था. लेकिन अब 15 अगस्‍त से इसे कंपलसरी कर दिया जाएगा.

अब इंडियन बैंक ने अपने ग्राहकों को इस बारे में सावधान किया है और इसके लिए अलर्ट भेजा है. बैंक ने अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर बताया है कि 15 अगस्‍त 2021 से 2 लाख रुपये या इससे ज्‍यादा के चेक पर पॉजिटिव पे सिस्‍टम (PPS) अनिवार्य कर दिया जाएगा.

बता दें कि चेक फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ने के बाद आरबीआई ने पॉजिटिव पेमेंट सिस्‍टम को लेकर गाइडलाइंस दी थी. ये पहली जनवरी 2021 से लागू है. अब आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि पचास हजार रुपये या इससे ज्‍यादा रकम के चेक जारी करने वाले सभी अकाउंट होल्‍डर्स के लिए ये सुविधा लागू की जाएगी.

आरबीआई के दिशानिर्देशों के मुताबिक, इंडियन बैंक ने चेक के जरिए 2 लाख रुपये या इससे ज्‍यादा के पेमेंट पर इस सुविधा को लागू कर दिया गया है. इंडियन बैंक अब इसे 15 अगस्‍त से अनिवार्य करने जा रहा है.

जानिए पॉजिटिव पेमेंट सिस्‍टम
पॉजिटिव पेमेंट सिस्‍टम या पीपीएस को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है. इस सिस्‍टम के तहत ज्‍यादा रकम में लेनदेन करने वाले ग्राहकों को अपने चेक के बारे में कुछ जरूरी जानकारी बैंक को मुहैया करनी होती है. इसके बाद इन चेक का पेमेंट क्लियर करते वक्त इन डिटेल्‍स का मिलान किया जाता है. कोई भी गड़बड़ी या डिटेल्‍स के न मिलान होने की स्थिति में पेमेंट पर रोक लगा दी जाती है.

बता दें कि इंडियन बैंक ने कहा है कि ग्राहकों को अपने अकाउंट नंबर, चेकर नंबर, जारी करने की तारीख, ट्रांजैक्‍शन कोड, एमआईसीआर कोड को बैंक के साथ शेयर करना होगा. ये डिटेल्‍स को चेक क्लियरिंग को भेजे जाने के एक दिन पहले शेयर करना होगा. बैंक ग्राहक इन जानकारियों को वेबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग या होम ब्रांच में जाकर भी मुहैया करा सकते हैं.

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