जानिए स्वास्थ मंत्रालय ने कौन सी जारी की नई गाइडलाइन

स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब 7 दिन का अनिवार्य होम क्वारैंटाइन जरूरी नहीं रह गया है। लेकिन यात्रियों को 14 दिन तक सेल्फ मॉनिटरिंग करनी होगी। गाइडलाइन के सभी नियम 14 फरवरी से लागू हो जाएंगे। इसके अलावा उन्हें आरोग्य सेतु ऐप में रजिस्टर होना होगा। साथ ही 72 घंटे पहले की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट देने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। लेकिन यात्रियों को संबंधित देश से मिला फुल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा।

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