
भदोही में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेड की कोर्ट ने पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा को आर्म्स एक्ट के एक मामले में 2 वर्ष की सजा सुनाई है । असलहे का लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी लाइसेंसी असलहा जमा न कराने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस प्रकरण में कोर्ट ने यह सजा सुनाई है।
2010 में डीएम ने निरस्त किया था असलहे का लाइसेंस
वर्तमान में जेल में बंद पूर्व विधायक विजय मिश्रा पर आर्म्स एक्ट के मामले में 2011 में एक मुकदमा दर्ज किया गया था बताया जाता है कि 2010 में तत्कालीन डीएम ने उनके असलहों का लाइसेंस निरस्त कर दिया था और आदेशित किया गया था कि संबंधित असलहा माल खाने में जमा करवाएं लेकिन उसके बाद भी विजय मिश्रा के द्वारा असलहों को जमा नहीं कराया गया। जिसमें गोपीगंज थाना में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था ।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सुनाया फैसला
इस प्रकरण में ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी ओंकार नाथ तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत 2 वर्ष जबकि धारा 30 के तहत 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है इस प्रकरण में 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। गौरतलब है कि पूर्व विधायक विजय मिश्रा भदोही जनपद की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से चार बार विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में कई मामलों में जेल में बंद है।














