चाइनीज मांझे पर हाई कोर्ट का सख्त रुख, लाउडस्पीकर से करें जागरुकता

-राज्य सरकार ने दूसरी बार दाखिल किया शपथ पत्र, हाई कोर्ट नाराज

-अब 100 नंबर पर चाइनीज मांझे के संबंध में कर सकते हैं शिकायत

अहमदाबाद, (हि.स.)। चाइनीज मांझों पर प्रतिबंध को लेकर राज्य सरकार ने शनिवार को दूसरी बार शपथपत्र दाखिल किया। हाईकोर्ट सरकार के दूसरे शपथ पत्र पर भी संतुष्ट नहीं हुआ और सरकार से लोकजागरुकता पर बल देने की बात कही। बाद में देर शाम प्रशासन की ओर से 100 नंबर जारी किया गया जिस पर लोग चाइनीज मांझे के संबंध में शिकायत कर सकेंगे।

चाइनीज मांझे की रोक पर दायर याचिका पर शनिवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से दूसरी बार शपथ पत्र दाखिल किया। इसे देखकर हाईकोर्ट ने असंतोष जताया और सरकार को ढेर सारे सुझाव दिए। कोर्ट ने कहा कि चुनावों में जैसे लाउडस्पीकर का उपयोग होता है, उसकी तरह इस मामले में भी उपयोग किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने सुझाव दिया कि सरकार चैनल और मीडिया के सहयोग से लोकजागरुकता करें। चैनलों के प्राइम टाइम पर कार्यक्रमों के जरिए चाइनीज मांझे को लेकर चेतावनी जारी की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि चाइनीज मांझे बेचने वालों के विरुद्ध वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कानून के तहत कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने लोकजागरुकता के लिए भीड़ वाले स्थानों पर पब्लिक अनाउंसमेंट करने, एलईडी स्क्रीन लगाने समेत स्कूल-कॉलेजों में कार्यक्रम करने की सलाह दी। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकारी वकील ने शीघ्र ही हेल्पलाइन नंबर जारी करने की बात कही। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को की जाएगी।

हाई कोर्ट के सख्त रुख के कारण शनिवार शाम राज्य के गृह विभाग की ओर से शिकायत के लिए 100 नंबर पर फोन करने को कहा गया। प्रशासन की ओर से जारी किए नंबर पर लोग चाइनीज मांझे की बिक्री, संग्रहकर्ता, उत्पादनकर्ता या उपयोग करने वालों के खिलाफ शिकायत की जा सकती है।

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