दैनिक भास्कर ब्यूरो
फतेहपुर । जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने हत्या के एक मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर दो अभियुक्तो राकेश निषाद, राजू निषाद पुत्रगण गोपाल निवासीगण कृपालपुर थाना जहानाबाद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास समेत 12 हजार रुपये के अर्थदण्ड अदायगी के दण्ड से दण्डित किया है। अभियुक्तो ने अपने गांव के एक ब्यक्ति की रंजिशन वर्ष 2009 में नृशंस हत्या कर दिया था। आरोपित सगे भाई थे।
म्रतक के स्वजनों की दी गई लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने अभियुक्तो के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जहां से दोनों अभियुक्त कुछ माह बाद जमानत पर रिहा हो गये थे। लेकिन मुकद्दमा अदालत में विचाराधीन था। जिसकी गुरुवार को अंतिम सुनवाई की गई। अभियुक्तो के खिलाफ शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार सिंह भदौरिया ने गवाहों के बयान सबूत व दलीलें पेश किये। अभियुक्तो को सजा सुनाए जाते ही मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।