जालंधर में बाबा मुराद शाह मेले के दौरान माता चिंतपूर्णी पर विवादित बयान देकर विवादों में घिरे गायक मास्टर सलीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके विवादित बयान का यह मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है।
जालंधर के थाना कैंट में मास्टर सलीम के खिलाफ दी गई शिकायत पर केस दर्ज न करने पर शहर के ही दिवान नगर निवासी गौरव ने अदालत में SHO के खिलाफ CrPC की धारा 156 (3) के तहत शिकायत दी है। उन्होंने अपनी शिकायत में थाना प्रभारी को FIR दर्ज करने के निर्देश देने की अपील की है।
गौरव की याचिका को स्वीकार कर जूनियर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मिस अर्पणा ने 21 सितंबर को थाना कैंट के प्रभारी को तलब किया है। अपने आदेश में कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि थाना कैंट के SHO जो शिकायत उनके पास पहुंची थी, उसके बारे में अपनी रिपोर्ट और जवाब कोर्ट में दें।
कोर्ट की तरफ से जारी आदेश
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए दायर की याचिका
शिकायत देने वाले गौरव ने अपने अपील में लिखा है कि थाना कैंट के प्रभारी उसकी शिकायत पर मास्टर सलीम के खिलाफ केस दर्ज नहीं कर रहे हैं। मास्टर सलीम ने बाबा मुराद शाह मेले में क़व्वाली के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल की थी।
गौरव ने अपनी शिकायत में शाहीन अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आए एपेक्स कोर्ट के पिछले साल 21 अक्टूबर को आए फैसले का हवाला देते हुए मास्टर सलीम पर केस दर्ज करने के लिए थाना कैंट को डायरेक्शन देने की अपील की है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि कोई भी ऐसी बयानबाजी करता है, जिससे भावनाएं आहत होती हैं और उस पर यदि शिकायत न भी आए तब भी स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि यदि कोई अधिकारी शिकायत मिलने पर एक्शन नहीं लेगा तो उसे कोर्ट के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा।
कई जगह माफी मांग चुके मास्टर सलीम
मास्टर सलीम अपनी इस टिप्पणी पर सफाई दे चुके हैं कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया। हालांकि इसके बाद वे माफी मांगने माता चिंतपूर्णी जा चुके हैं। इसके बाद उन्होंने जालंधर के गीता मंदिर और पटियाला के काली माता मंदिर में भी माथा टेककर माफी मांगी। हालांकि आहत लोग उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं।