हरिद्वार। आठ वर्षीय मासूम बच्ची से गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के मामले में विशेष जज पॉक्सो कोर्ट अर्चना सागर ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद के साथ एक लाख अस्सी हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश कुमार चौहान ने बताया कि सिडकुल क्षेत्र में एक आठ वर्षीय बच्ची से गैंगरेप किया गया था। परिजनों की शिकायत पर आरोपी फुल्लू पुत्र सुमेर सिंह, माठु पुत्र रामसिंह, जसबीर सिंह उर्फ छोटू पुत्र महेंद्र व पप्पन पुत्र हुक्म सिंह निवासी ग्राम औरंगाबाद थाना सिडकुल, हरिद्वार में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में पीड़ित बच्ची के माता, पिता को भी नामजद किया गया था। पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज जांच करने के बाद पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
पॉक्सो कोर्ट ने चारों आरोपियों पर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट का आरोप तय किए थे। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी फुल्लू, माठु, पप्पन व जसबीर उर्फ छोटू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, पीड़ित बच्ची की मां को गलत काम करने के उकसावे में 20 वर्ष की कैद व चालीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि बच्ची के पिता को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है। विशेष जज पॉक्सो कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्भया फंड से बच्ची को आर्थिक सहायता के रूप में तीन लाख रुपये देने के निर्देश दिए हैं।